New Delhi, Aug 22: सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप के एक मामले में एतिहासिक फैसला सुनाया है । सीआरपीएफ के डेप्युटी कमांडेंट के ऊपर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप वाले केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी की । अदालत ने सीआरपीएफ पर्सनल को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि लड़की पहले से जानती थी कि उनकी शादी में मुश्किल आएगी, बावजूद इसके वो युवक के साथ रही और आपसी सहमति से संबंध बनाए । ऐसे में इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता । इस स्थिति को शादी का झूठा वादा कर रेप करना नहीं कह सकते।
‘आपसी सहमति से बने संबंध’
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर महिला की
युवक को 1998 से जानती है महिला
अदालत में बताया गया कि महिला और पुरुष एक दूसरे को 8 सालों से जानते हैं । महिला ने कहा
बेंच का एतिहासिक आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि ‘अगर शादी का झूठा वादा कर किसी शख्स का
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