ट्रैफिक नियम – पुलिसकर्मियों के लिये अलग नियम, ज्वाइंट सीपी ने जारी किया नया आदेश

नितिन गडकरी के परिवहन मंत्रालय की सिफारिश के बाद मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना कई गुना बढा दिया गया है।

New Delhi, Sep 05 : देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है, नये नियम के मुताबिक जुर्माना में भारी भरकम बढोतरी की गई है, इतना ही नहीं नये मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी खुद नियमों की अनदेखी करता है, तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा, कहा जा रहा है कि ऐसा ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिये फैसला लिया गया है।

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नियम का पालन करें
ट्रैफिक पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दिया है, कि वो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ना करें, नियमों का ठीक से पालन करें, आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है, तो फिर उससे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।

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नया नियम
नये मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 210 बी के तहत ऐसा प्रावधान है कि जिस अथॉरिटी पर इस नये मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने का अधिकार है, अगर उससे जुड़ा कोई भी शख्स इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो फिर उससे चालान का दोहरा जुर्माना वसूला जाएगा।

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जुर्माना कई गुना बढा
नितिन गडकरी के परिवहन मंत्रालय की सिफारिश के बाद मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना कई गुना बढा दिया गया है, जैसे सीट बेल्ट ना लगाने पर 100 की जगह 1000, रेड लाइट जंप करने पर 1000 की जगह 5 हजार, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 1000 की जगह 10 हजार जुर्माना कर दिया गया है।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार में 6 महीने की जेल और 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, दूसरी बार अगर फिर ये गलती करते हैं, तो 2 साल तक की जेल और 15 हजार जुर्माना, इसके अलावा बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 की जगह 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होता है, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है, तो उसे 10 हजार रुपये जुर्माना देना होता है, जो पहले 500 रुपये था।