इमरान खान ने फिर दिखाया असली रंग, हाफिज सईद को बचाने के लिये चली नई चाल
संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को आतंकी घोषित कर रखा है, उस पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ईनाम घोषित है।
New Delhi, Sep 26 : पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में जमात-उद-दावा के सरगना और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई कर रही दो सदस्यीय पीठ को बुधवार को बदल दिया, आपको बता दें कि हाफिज सईद ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिये याचिका दायर की थी।
1 करोड़ डॉलर का ईनाम
मालूम हो कि संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को आतंकी घोषित कर रखा है, उस पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ईनाम घोषित है, उसे 17 जुलाई को आतंकवादी गतिविधियों के लिये धन मुहैया कराने के एक मामले में गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया है।
सईद की मामलों की सुनवाई कर रही थी पीठ
कोर्ट के एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने सईद के मामले को न्यायमूर्ति मजहर अली नकवी और न्यायमूर्ति मुश्ताक अहमद की पीठ से न्यायमूर्तिी मोहम्मद कासिम खान की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ को भेज दिया है, उन्होने बताया कि न्यायमूर्ति खान की पीठ आतंकवाद से जुड़े अन्य मामलों पर भी सुनवाई कर रही है।
सुनवाई से पहले बदली पीठ
आपको बता दें कि हाफिज सईद को लश्कर का मुखौटा संगठन माना जाता है, जो साल 2008 के मुंबई हमलों के लिये जिम्मेदार है, इस हमले में 166 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, हाफिज को दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1267 प्रस्ताव के तहत आतंकी घोषित किया जा चुका है।