पुराने (घिसे) टायर पर भी कटेगा चालान, जानिये कितने किमी के बाद बदले टायर

इस मामले में वाहन मालिक और ट्रैफिक पुलिस के बीच काफी नोंक-झोंक भी हुई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने दुर्व्यवहार करने के आरोप में चालक पर पेनाल्टी भी लगाया।

New Delhi, Oct 10 : देश में नये मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद चारों तरफ चालान की ही चर्चा हो रही है, यदि आप भी पुरानी गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी के पहिये घिस चुके हैं, तो आपको तत्काल सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश की ट्रैफिक पुलिस अपने वाहनों के पुराने घिसे हुए टायरों की भी सघनता से जांच कर रही हैं, यदि आपके गाड़ी की टायर बेकार और पुराने हो चुके हैं, तो ट्रैफिक पुलिस नये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस पर भी चालान काट रही है।

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कट रहा है चालान
बैंगलोर मिरर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस अब पुराने और खराब हो चुके टायरों के लिये भी चालान काट रहे हैं, नियम के अनुसार यदि गाड़ी तीस हजार किमी से ज्यादा चल चुकी है, इस दौरान वाहन के टायर नहीं बदले गये हैं, तो ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, ऐसी स्थिति में पुराने टायर के प्रयोग पर चालान का प्रावधान है।

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कितने का चालान
मालूम हो कि पुराने और घिस चुके टायरों के इस्तेमाल के लिये चालान राशि बहुत ज्यादा नहीं है, इसके लिये सिर्फ 100 रुपये का चालान काटा जा रहा है, हाल ही में बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने एक शख्स का चालान इसलिये काट दिया, क्योंकि वो अपनी गाड़ी में घिसे हुए टायरों का इस्तेमाल कर रहा था।

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पुलिस-कार मालिक में नोंक-झोंक
इतना ही नहीं इस मामले में वाहन मालिक और ट्रैफिक पुलिस के बीच काफी नोंक-झोंक भी हुई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने दुर्व्यवहार करने के आरोप में चालक पर पेनाल्टी भी लगाया, हालांकि इस मामले में आधिकारिक रुप से कोई जानकारी नहीं दी गई है, उक्त वाहन चालक पर कुल कितना जुर्माना लगाया गया है।