मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी ने कहा ऐसा न्याय कर लूंगा आत्महत्या

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत जिला कोर्ट में पूरी हुई है, सीबीआई ने भी मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को ही बनाया है।

New Delhi, Jan 20 : दिल्ली की विशेष पास्को साकेत कोर्ट ने बिहार के चर्चित मुजफ्फर शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया है, मालूम हो कि मामले में पुलिस ने बीस लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें कोर्ट ने 19 को दोषी करार दिया है, सिर्फ विक्की को कोर्ट ने बरी कर दिया है, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत दोषी पाया गया है, 28 जनवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत जिला कोर्ट में पूरी हुई है, सीबीआई ने भी मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को ही बनाया है, सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में कहा है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप होता रहा, उसके संचालक ब्रजेश ठाकुर ही हैं।

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मंत्री के करीबी
मालूम हो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये मामला सुर्खियों में आया था, इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर ब्रजेश ठाकुर का ही नाम सामने आया था, ब्रजेश बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, मामले में साकेत कोर्ट 19 आरोपियों के खिलाफ पास्को एक्ट, रेप, आपराधिक साजिश जैसी धाराओं के तहत आरोप तय किया है।

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आत्महत्या कर लेंगे
दोषी करार दिये जाने के बाद रवि रोशन ने कोर्ट में कहा कि मैंने कभी पीड़िताओं को छुआ तक नहीं, वो तरह-तरह की बातें कर रही हैं और आप उनकी बातों पर यकीन कर हमें दोषी बता रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है, मैं आत्महत्या कर लूंगा, आपको बता दें कि ब्रजेश ठाकुर, रवि रोशन, दिलीप, विजय और विकास सामूहिक दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत दोषी पाये गये हैं, जबकि 8 महिलाओं और 6 पुरुषों को साजिश रचने और उकसाने के लिये दोषी करार दिया गया है।