बजट 2020- 5 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं, ये है नया टैक्स स्लैब
मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम में 2.5 लाख से कम की आय पर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी।
New Delhi, Feb 01 : मोदी सरकार ने बजट 2020-21 में टैक्स दाताओं को बड़ी राहत दी है, फाइनेस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया है, 5 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 से 7.5 लाख रुपये तक आय पर 10 फीसदी का टैक्स लगेगा, पहले 10 फीसदी का स्लैब नहीं था, 7.5 से 10 लाख की इनकम पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा।
नई टैक्स स्लैब
2.5 से 5 लाख की कमाई पर – 0 प्रतिशत
5 से 7.5 लाख की कमाई पर -10 प्रतिशत
7.5 से 10 लाख की कमाई पर -15 प्रतिशत
10 से 12.5 लाख की कमाई पर -20 प्रतिशत
12.5 से 15 लाख की कमाई पर -25 प्रतिशत
25 लाख से ज्यादा की कमाई पर – 30 प्रतिशत
मौजूदा स्लैब
आपको बता दें कि मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम में 2.5 लाख से कम की आय पर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी, वहीं 5 से 10 लाख के इनकम वालों को बीस फीसदी टैक्स चुकाना होता है, 10 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर तीस फीसदी टैक्स देना होता है।
सरचार्ज
आपको बता दें कि सरचार्ज किसी भी टैक्स पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स है, जो पहले से चुकाये गये टैक्स पर लगता है, इसलिये सरचार्ज को अधिभार भी कहा जाता है, ये अधिभार मुख्य रुप से व्यक्तिगत आयकर और कारपोरेट आयकर पर लगाया जाता है।