लॉकडाउन 2 में आज से मिलेगी ढील तो कहीं सख्ती जारी, जानें किस प्रदेश में किस – किस बात की इजाजत
लॉकडाउन 2.0 में आज यानी 20 अप्रैल से कुछ प्रदेशों में कुछ-कुछ ढील देनी शुरू कर दी गई है । पढ़ें पूरी डीटेल, क्या आपके शहर में ढील की इजाजत दी गई है ।
New Delhi, Apr 20 : कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन का दूसरा फेस जारी है । 15 अप्रैल से 3 मइ र्तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन इस दौरान कुछ प्रदेशों में 20 अप्रैल से कई चीजों में छूट मिलनी भी शुरू हो गई है, लेकिन ये सिथति हर राज्य में अलग-अलग है । कारोना मरीजों और संक्रमण की स्थिति देखते हुए राज्य सरकारों ने ये फैसले लिए हैं । दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में कहां छूट मिल रही है आगे पढ़ें ।
दिल्ली में सख्त होगा लॉकडउान 2
दिल्ली के सभी 11 जिलों में कोरोना हॉटस्पॉट होने के कारण दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में किसी तरह की छूट ना देने का फैसला किया है । यहां कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं, यहां तक कि साइलेंट कैरियर के मामले भी सामने आ रहे हैं । दिल्ली सरकार ने अगले एक हफ्ते तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का निर्देष दिया है, 27 अप्रैल को समीक्षा बैठक होगी जिसके बाद ही तय होगा कि क्या आगे कोई छूट देनी चाहिए या नहीं ।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में सोमवार से लॉकडाउन में काफी हद तक छूट देनी शुरू हो गई है । सरकारी दफ्तरों में 33 फीसदी स्टाफ के साथ कामकाज शुरू कर दिया गया है । लेकिन प्रदेश के 19 जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं है, इन सभी में कोरोना वायरस के 10 से अधिक केस हैं । इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलाअधिकारियों से जमीनी स्तर पर हालात के आधार पर फैसला लेने को कहा है । प्रदेश में आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी जैसे जिलों में कोरोना वायरस के ज्यादा मामले हैं, यहां कोई छूट नहीं होगी । 20 अप्रैल की रात से टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया गया है । यूपी की सभी अदालते 27 अप्रैल तक बंद रहेंगी । नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के दफ्तर 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं ।
मध्य प्रदेश में सख्ती के साथ छूट
मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा । 26 जिलों में सरकारी दफ्तर, औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है । जिन जगहों को हॉटस्पॉट माना गया है वहां कोई छूट नहीं है । स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे ।
महाराष्ट्र : ढील के साथ सख्ती
कोरोना मामलों में महाराष्ट्र नंबर वन पर चल रहा है, यहां बहुत ही कम जहों पर ढील दी जा रही है । सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन बनाए हैं जहां औद्योगिक गतिविधि शुरू होंगी । लेकिन जहां भी फैक्टी शुरू होंगी वहां फैक्ट्रियों की ओर से मजदूरों को लाने-ले जाने की सुविधा दी जाएगी । खाना, राशन भी देने की व्यवस्था की जाएगी । मुंबई का पूरा क्षेत्र रेड जोन में आता है, वहां कोई छूट नहीं मिलेगी ।
बिहार में ढील
कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू हो गया है । लेकिन दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है । यहां भी केवल 33 फीसदी स्टाफ दफ्तर में आएगा । स्टेट में 3000 से ज्यादा काम-धंधे शुरू होंगे । मनरेगा से जुड़े कामकाज भी शुरू हो रहे हैं, सड़क निर्माण के साथ अन्य सरकारी निर्माण कार्य भी शुरू होंगे ।
कर्नाटक
बात करें कर्नाटक की तो राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है, 3 मई तक मॉल, शॉरूम, एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक बरकरार रहेगी । 21 अप्रैल से छूट पर आज कैबिनेट बैठक में फैसला होगा ।
राजस्थान
राज्य में सभी सरकारी दफ्तर नहीं खाले जाएंगे, अभी केवल सचिव, विभागाध्यक्ष, उप सचिव स्तर के अधिकारी, उनका निजी स्टाफ ही दफ्तर आएंगे । मॉडिफाइड लॉकडाउन में नगरपालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू हो सकेंगें । शहरी क्षेत्रों में केवल उन्हीं को इजाजत होगी जहां मजदूरों को फैक्ट्री में रखने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है ।
केरल
यहां राज्य सरकार ने जिलों को, रेड-ऑरेंज A, ऑरेंज B और ग्रीन जोन जैसी चार ज़ोन में बांटा है । रेड जोन में कासरगोड़, कन्नूर, कोझिकोडे, मल्लापुरम जिले शामिल हैं जहां 3 मई तक कोई छूट नहीं है । ऑरेंज A में शामिल जिलों में 24 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन, ऑरेंज B में सोमवार से छूट दी जाएंगी । रेस्तरां में शाम 7 बजे तक खाना खिलाने, रात 8 बजे तक पार्सल की डिलीवरी की छूट मिल गई है । साथ ही प्राइवेट वाहनों को ऑड ईवन के आधार पर छूट दी गई है, महिलाओं के लिए ऑड ईवन लागू नहीं है । ग्रीन जोन में प्राइवेट वाहनों के साथ ऑटो रिक्शा में छूट, सिर्फ दो सवारी बैठाने की छूट ।
पंजाब
पंजाब की कांग्रेस सरकार के द्वारा एक पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है, जहां पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं । इसके साथ ही पैसेंजर ट्रेन सर्विस, विमान सेवा, सड़क यात्रा, स्कूल-कॉलेज-कोचिंग सेंटर किसी की भी इजाजत नहीं है ।