शराब के लिये भारी भीड़ देखकर कोर्ट का बड़ा फैसला, बंद करो दुकान, साथ ही नया सुझाव

कोर्ट ने पहले ही ये भी कहा था कि अगर दुकानों पर नियमों की अनदेखी की गई, तो इन्हें फिर से बंद करने का भी आदेश दे दिया जाएगा।

New Delhi, May 10 : तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर हो रही सामाजिक दूरी के नियम के उल्लंघन के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने प्रदेश में तमिलनाडु स्टेट मार्केट कॉरपोरेशन की शराब की दुकानें खोलने पर रोक लगा दी है, कोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देते हुए दुकानों को बंद रखने के लिये कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि शराब की होम डिलीवरी कराया जाए, नहीं तो ये मुश्किल खड़ी कर सकता है।

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दुकान बंद रखने का आदेश
सरकार ने पहले इन दुकानों को खोलने का आदेश दिया था, लेकिन भारी भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी होने लगा, जिसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की, कोर्ट ने कहा कि अगर शराब कंपनियां चाहें, तो शराब की ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था की जा सकती है।

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कमल हासन ने किया स्वागत
आपको बता दें कि सुपरस्टार कमल हासन की राजनीतिक पार्टी मक्कल निधि मय्यम के नेता और पूर्व आईपीएस एजी मौर्य ने इस मामले में कोर्ट में याचिका लगाई थी, फैसले के बाद कमल हासन ने ट्वीट कर लिखा, अदालत के फैसले ने ये साबित कर दिया कि लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा हमेशा बरकरार रहने वाला है, हमें लोगों के लिये न्याय मिला है, ये सिर्फ मक्कल निधि मय्यम की जीत नहीं है।

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कोर्ट ने दी थी चेतावनी
इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने जस्टिस विनीत कोठारी और पुष्पा सत्यनारायण की बेंच ने शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर दुकानों पर नियमों की अनदेखी की गई, तो इन्हें फिर से बंद करने का भी आदेश दे दिया जाएगा, इसलिये सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी ना करें।

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