Lockdown 4.0- गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, मेट्रो और रेल को लेकर बड़ा फैसला

कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी, यहां सिर्फ जरुरी सामानों की दुकानें खुलेगी, साथ ही ई-कॉमर्स के जरिये जरुरी सामान मंगवाया जा सकता है।

New Delhi, May 17 : देश भर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जारी लॉकडाउन 3.0 की मियाद आज खत्म हो रही है, इससे पहले ही होम मिनिस्ट्री ने लॉकडाउन 4.0 के लिये गाइडलाइंस जारी कर दी है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरु होगा, इसमें लोगों को ज्यादा रियायत देखने को मिलेगी, फिलहाल देश में सभी तरह की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं बंद रहेगी, हालांकि घरेलू मेडिकल सेवाओं और एयर एंबुलेंस को छूट मिलेगी।

Advertisement

इन कामों पर जारी रहेगी रोक
मेट्रो रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी, स्कूल, कॉलेज तथा सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, ऑनलाइन पढाई पर किसी तरह की रोक नहीं है।
होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक, राजनैतिक खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी।
सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, धार्मिक बैठकों पर रोक जारी रहेगी।
कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी, यहां सिर्फ जरुरी सामानों की दुकानें खुलेगी, साथ ही ई-कॉमर्स के जरिये जरुरी सामान मंगवाया जा सकता है।

Advertisement

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शुरु होगी ये गतिविधियां
यात्री गाड़ियों, बसों से अंतरराज्जीय यात्राएं शुरु, लेकिन इसके लिये राज्यों की अनुमति होना जरुरी।
राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश के अंदर शुरु होगा यातायात।
लॉकडाउन के तीसरे चरण में कोरोना के केस के अनुसार देश के हिस्सों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा गया था, जिन इलाकों में पिछले कुछ दिनों से एक भी केस सामने नहीं आया है, उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है, रेड जोन में ज्यादा संक्रमण दर और केस के तेजी से बढने वाले इलाकों को रखा गया है, वो जिले जो ना तो रेड और ना ही ग्रीन जोन में हैं, ऑरेंज जोन में हैं।

Advertisement

ग्रीन जोन में इन कार्यों की थी इजाजत
लॉकडाउन के तीसरे चरण में सभी जोन में जरुरी सेवाएं दे रहे लोगों को छोड़कर अन्य लोगों के लिये शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवाजाही की कड़ी पाबंदी थी, ऑरेंज जोन में सभी अनुमतियों के अलावा टैक्सी और कैब कंपनियों को सिर्फ 1 ड्राइवर और दो यात्री के साथ काम करने की अनुमति दी गई है।