Lockdown 4.0 : यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें क्या खुला और क्या बंद रहेगा

कोरोना वायरस के कारण देश मे लॉकडाउन को 31 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है । आगे जानें उत्‍तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन क्‍या कहती हैं ।

New Delhi, 19 May : 18 मई से देशभर में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है । चौथा लॉकडाउन 31 मई तक चलेगा । जिसके बाद सभी राज्‍य सरकारें अपने राज्‍यों में गाइडलाइन के निर्देष जारी कर रहे हैं । सामवार रात को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए । तीन चरण के लंबे लॉकडाउन के बाद इस बार राज्‍य सरकार ने प्रदेशवासियों को  कुछ राहत देने का फैसला किया है । राज्‍य सरकार ने इस लॉकडाउन में कहां पाबंदियां रखी हैं और कहां सब कुछ खोल दिया गया है आगे पढ़ें ।

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हटाई गई पाबंदियां
उत्‍तर प्रदेश की ओर से बढ़ाए गए लॉकडाउन में लगभग सभी जोन के निवासियों को राहत दी जा रही है ।
रेड – कंटेनमेंट जोन के बाहर की   सभी दुकानें और फैक्टरियां खुल सकेंगी ।
गांव के क्षेत्र और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सभी दुकानों को खोलने की परमीशन दे दी गई है।
रेस्टोरेंट तो खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी ही हो सकेगी ।
राज्‍य में मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन यहां से सामान बेचा जा सकेगा, बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
पटरी विक्रेताओं को भी काम करने की इजाजत मिलेगी ।
4 व्‍हीलर वाहनों में ड्राइवर के अलावा दो और लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी।
दो पहिया वाहन, बाइक-स्‍कूटी पर व्यक्ति अकेला चलेगा, यानी कोई पीछे नहीं बैठ सकता । हालांकि महिला को बैठाया जा सकता है, उन्‍हें अनुमति है ।

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थ्री व्हीलर वाहन, ऑटो – रिक्‍शा में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही चल सकेंगे।
राज्‍य में निजी वाहनों को चलने की अनुमति दे दी गई है ।
शादी समारोह में में केवल 20 लोगों के ही शामिल होने की छूट मिली है । इसके साथ ही नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति।

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यहां पाबंदियां जारी रहेंगी
लॉकडाउन 4 में लोगों को घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना होगा, बिना मास्‍क के पकड़े जाने पर दंड भी मिल सकता है ।
पहले की ही तरह सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल अब भी बंद रहेंगे।
इसके साथ ही सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
राज्यों के साथ बातचीत करने के बाद ही अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को अनुमति मिलेगी, अभी अनुमति नहीं है ।