बाइक या स्कूटी पर पीछे किसी को बिठाया, तो कटेगा चालान, फटाफट जान लीजिए नया नियम

यूपी में घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य है, इसके साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने और दोपहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।

New Delhi, May 21 : लॉकडाउन चौथा चरण चल रहा है, सरकार अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे पटरी पर लाने की कोशिश में लगी हुई है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना केसेज की संख्या तेजी से बढ रही है, अब यूपी सरकार ने नया फैसला लिया है, दरअसल अब बाइक या स्कूटी पर केवल चलाने वाला शख्स ही बैठ सकता है, अगर पीछे की सीट पर किसी को बिठाया तो 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, अगर इसके बाद भी नहीं मानें, तो फिर दोपहिया चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है।

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मुख्य सचिव की पीसी
यूपी में घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य है, इसके साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने और दोपहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है, यूपी के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद और मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है।

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पीछे बिठाने की अनुमति नहीं
प्रमुख सचिव ने बताया कि कोरोना महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार अब दोपहिया वाहन पर चालक ही अकेले चल सकेंगे, पीछे बैठने की अनुमति किसी को नहीं होगी, दोपहिया वाहन में पीछे बैठी सवारी पर पहली बार में 250 रुपये का चालान होगा, दूसरी बार में 500 और तीसरी बार में 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, अगर इसके बाद भी नहीं मानें, तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।

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इस मामले में छूट
अवनीश अवस्थी ने बताया कि दोपहिया वाबन के बारे में एक शर्त पर छूट गई है, अगर कोई महिला वाहन चलाना नहीं जानती है, और वो अपने घर के किसी सदस्य के साथ कार्यस्थल पर जा रही है, तो इसके लिये उन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दोपहिया वाहन के पीछे बैठना होगा, इसके साथ ही पीछे बैठी महिला के लिये हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनना जरुरी है।

थूकना भी दंडनीय
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा कि जिस तरह चेहरा ना ढंकने पर जुर्माना है, उसी तरह सार्वजनिक स्थल पर थूरकने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, पहली और दूसरी बार पकड़े जाने पर सौ-सौ रुपये, तीसरी या उससे ज्यादा बार पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा, इन सभी मामलों में दंड वसूलने का अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाने के इंस्पेक्टर का होगा।