बदल जाएगा बाइक पर बैठने का तरीका, ये है मोदी सरकार का नया आदेश
मिनिस्ट्री की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार बाइक चलाने वाले के पीछे बैठने वालों के लिये सरकार ने खासा ध्यान दिया है, नये नियम के अनुसार ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे।
New Delhi, Jul 26 : एक तरफ देश कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार एक के बाद एक कई चीजों में लगातार बदलाव कर रही है, खासकर पिछले कुछ समय से सेफ्टी को लेकर परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से कई नियम बदले गये हैं, इसी कड़ी में अब बाइक को लेकर कुछ नियम लागू किये गये हैं, इस संदर्भ में मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है।
बदल जाएगा बाइक पर बैठने का तरीका
मिनिस्ट्री की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार बाइक चलाने वाले के पीछे बैठने वालों के लिये सरकार ने खासा ध्यान दिया है, नये नियम के अनुसार ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे, जिससे पीछे बैठने वालों की सुरक्षा होगी, रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर बाइक में वर्तमान में ये सुविधा नहीं है, इसके साथ ही दोनों ओर पायदान भी होना जरुरी है, साथ ही पिछले पहिये के बायें हिस्से को कवर किया जाएगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिये में ना फंसे, नई गाइडलाइंस के अनुसार बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का भी मंत्रालय ने आदेश दिया है, कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 और ऊंचाई 500 मिमी होगा।
ये होंगे बदलाव
नियम के अनुसार कंटेनर को पिछली सवारी के साथ पर लगाया जाता है, बाइक में केवल एक ही लोग को बैठने की मंजूरी होगी, यानी ड्राइवर के अलावा बाइक पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, पिछले सवारी के स्थान के पीछे कंटेनर को लगाया जाएगा, तो दो लोगों को बाइक पर बैठने की इजाजत रहेगी।
समय-समय पर बदलाव
बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार समय-समय पर इन नियमों में बदलाव करती रहेगी, सरकार का मकसद है कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को किसी तरह से रोका जा सके, हाल ही में टायर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहन के लिये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का सरकार ने सुझाव दिया है, इसके तहत ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाएगी, कि टायर में हवा की हालत क्या है, इस नियम के लागू होने के बाद गाड़ी में एक्सट्रा टायर की जरुरत नहीं पड़ेगी।