आजम खान के बेटे के चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक, मां-बाप के साथ जेल में बंद हैं अब्दुल्ला आजम

अब्दुल्ला आजम 2017 में स्वार सीट से विधायक चुने गये थे, उस समय उनकी उम्र 25 साल नहीं थी, उन पर फर्जी जन्मतिथि के आधार पर चुनाव लड़ने तथा जीतने का आरोप था।

New Delhi, Sep 25 : रामपुर से सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढती जा रही है, सीतापुर जेल में बंद अब्दुल्ला आजम के अगले 6 साल तक के लिये चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, इस संबंध में गुरुवार को यूपी विधानसभा सचिवालय की ओर से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है, अब निर्वाचन आयोग से सहमति लेकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक का आदेश जारी हो सकता है।

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भ्रष्ट आचरण का दोषी
राष्ट्रपति को लिखे लेटर में अब्दुल्ला आजम को भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8ए के तहत चुनाव लड़ने से रोके जाने की संस्तुति की गई है, इस लेटर पर अब राष्ट्रपति भारत निर्वाचन आयोग से सहमति प्राप्त करके चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश जारी करेंगे, लेटर में कहा गया है, कि यूपी के रामपुर के स्वार विधानसभा से विधायक अब्दुल्ला आजम खान द्वारा अपनी जन्मतिथि गलत दर्शाने के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी माना है, इसी वजह से अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो गई थी।

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2018 में निर्वाचन अवैध
मालूम हो कि अब्दुल्ला आजम 2017 में स्वार सीट से विधायक चुने गये थे, उस समय उनकी उम्र 25 साल नहीं थी, उन पर फर्जी जन्मतिथि के आधार पर चुनाव लड़ने तथा जीतने का आरोप था, आरोप सही पाये जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में उनके निर्वाचन को अवैध करार दिया था, विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को खारिज करने की अधिसूचना जारी कर दी थी।

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मां-बाप के साथ सीतापुर जेल में बंद
अब्दुल्ला आजम इन दिनों पिता आजम खान, मां तजीन फातिमा के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगी, तो रामपुर की स्वार सीट पर उनके फिर से उपचुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो जाएगा, सियासी हलकों में ऐसी चर्चा है कि सपा इस सीट से उपचुनाव में अब्दुल्ला को ही उम्मीदवार बनाएगी, जमानत नहीं मिलने पर वो जेल से ही चुनाव लड़ सकते हैं।

नवेद मियां ने की थी अपील
मालूम हो कि रामपुर के पूर्व विधायक नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए लेटर लिखा था, जिसमें अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किये जाने के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(ए) का उल्लेख किया गया है, लेटर पर विधानसभा सचिवालय द्वारा विधि विभाग की राय ली गई, जिसमें अब्दुल्ला आजम को चुनाव से रोके जाने की संस्तुति की गई है।