अनलॉक 5 की गाइडलाइन्‍स आ गईं, स्‍कूल खुलने से लेकर शादी-ब्‍याह को लेकर ये हैं आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से देश में कोराना काल में अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी हैं । निर्देशों में क्‍या कुछ कहा गया है, आगे पढ़ें ।  

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New Delhi, Oct 01: अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अनलॉक-5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स भी खोले जाएंगे । बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गाइडलाइन में परमिट दे दिया गया है। इसके साथ ही यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अनुमति के बाद स्पोर्ट्सपर्सन के लिए स्विमिंग पूल खोला जा सकता है। आगे पढ़ें कहां5कहां क्‍या – क्‍या खुल रहा है और किन चीजों पर अभी भी पाबंदी रहेगी ।

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क्‍या क्‍या खुल रहा है ?
केन्द्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी । I&B मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी। इसके साथ ही स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्सपर्सन की ट्रेनिंग के लिए और एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को सौंपा गया है । इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी है ।

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हायर एजुकेशन
उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी, साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीजी के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी । लेकिन इन्‍हें भी 15 अक्टूबर के बाद ही खोला जा सकेगा । केन्‍द्र सरकार ने ये स्‍पष्‍ट रूप से कहा है कि ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। स्‍कूल खुलने पर छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों और संस्थानों में जा सकते हैं। सभी को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी गई है।

पाबंदी जारी रहेगी
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी। फेस मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा।

त्‍यौहरों को लेकर खास आदेश
अनलॉक 5 में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार देश में मनाए जाने हैं, ऐसे में सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें। नई गाइडलाइंस में भी 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा है ।