‘एंटी रेप बिल’ को राष्‍ट्रपति से मिली मंजूरी, यौन अपराध के दोषियों को बनाया जाएगा नपुंसक

दुष्कर्म के आरोपियों को नपुंसक बनाने की सजा से सम्बंधित नए कानून को पाक राष्‍ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है, क्‍या कुछ है इस बिल में आगे पढ़ें ।

New Delhi, Dec 16: पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने देश में नए दुष्कर्म रोधी अध्यादेश यानी कि Anti-rape ordinance  को मंगलवार को मंजूरी दे दी । कानून के नए प्रावधानों के मुताबिक अब दवा देकर दुष्कर्म के दोषियों का नपुंसक बनाया जा सकेगा । एंटी रेप ऑर्डिनेंस-2020 के तहत, देश भर में ऐसे मामलों की सुनवाई और जांच के लिए मजबूत सिस्टम बनाया जाएगा । कोर्ट को इन मामलों का स्पीडी ट्रायल करना होगा । इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक अब पाकिस्‍तान में स्पेशल कोर्ट बनाई जाएंगी, ताकि दुष्‍कर्म पीडि़तों के मामलों की तेजी से सुनवाई की जा सके और उन्‍हें न्‍याय मिल सके । अदालतों को अब सिर्फ चार महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी ।

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नए कानून की जरूरत क्‍यो पड़ी ..
पाकिस्‍तान में पिछले दिनों हुए मोटर-वे गैंगरेप के बाद उपजे लोगों के गुस्से के चलते ये नया कानून लाया गया है । सितंबर महीने में कुछ लोगों ने बच्चों के साथ जा रही एक विदेशी महिला से कथित तौर पर गैंगरेप किया था, महिला की कार हाईवे पर खराब हो गई थी जिसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने बच्चों के सामने ही मां का गैंगरेप किया था । वहीं सिंध के काशमोर जिले में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ हुई दुष्‍कर्म की घटना के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने नवंबर में घोषणा की थी कि सरकार एंटी रेप ऑर्डिनेंस लाएगी ।

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नपुंसक करने का प्रावधान
इस बिल में, पहली बार या बार-बार दुष्कर्म का अपराध करने वाले को नपुंसक किये जाने का प्रावधान किया गया है । इसके तहत नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के जरिए यौन अपराधियों की देश भर में लिस्ट तैयार की जाएगी । इसके साथ ही एंटी रेप क्राइसिस सेल भी बनाए जाएंगे जो कि घटना के छह घंटे के अंदर विक्टिम की मेडिकल जांच के लिए जिम्मेदार होंगे । इस बिल के आने के बाद अब पाकिस्तान में भी रेप विक्टिम की पहचान उजागर नहीं की जा सकेगी, ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा ।

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कैमिकल की मदद ली जाएगी
लगातार यौन अपराध करने वालों को केमिकल की मदद से नपुंसक बना दिया जाएगा । इसके साथ ही दुष्‍कर्म के केस में जांच में लापरवाही करने वाले पुलिस और सरकारी अधिकारियों को जुर्माना लगाने के साथ तीन साल की जेल होगी । झूठी जानकारी देने वाले पुलिस और सरकारी अधिकारियों को भी सजा दी जाएगी । प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की है कि वे एक फंड बनाएंगे, इसका इस्तेमाल स्पेशल कोर्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा । इस काम में केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी इसमें योगदान देंगी ।