पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर और पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लगा संगीन आरोप

गोमतीनगर थाने में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 189, 224, 225, 323, 353, 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

New Delhi, Aug 29 : रेप पीड़िता को आत्मदाह के लिये उकसाने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है, ये एफआईआर सब इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने गोमतीनगर थाने में दर्ज कराई है, दोनों पर सरकारी काम में बाधा और पुलिस पर हमला करने का आरोप है, दरअसल रेप पीड़िता के आत्मदाह के मामले में शुक्रवार को पुलिस उनके गोमतीनगर स्थित आवास पर गिरफ्तार करने पहुंची थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पूर्व आईजी और उनकी पत्नी गिरफ्तारी का विरोध करते नजर आ रहे हैं, इसके बाद पुलिस उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गई।

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मुकदमा दर्ज
गोमतीनगर थाने में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 189, 224, 225, 323, 353, 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, amitabh thakur आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने साथी समेत आत्मदाह करने वाली रेप पीड़िता को आत्महत्या के लिये उकसलाने और आपराधिक साजिश रचने समेत कई अन्य धाराओं में अमिताभ ठाकुर और बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ शुक्रवार को हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। इसी मामले में पूर्व आईपीएस को गिरफ्तार किया गया था, बसपा सांसद अतुल राय पहले से ही रेप के मामले में जेल में बंद हैं।

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विवेचना की सिफारिश
जांच समिति ने इस मामले में दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की सिफारिश की थी, जांच समिति की सिफारिशों के बाद शासन के आदेश पर लखनऊ कमिश्नरेट के हजरतगंज थाने में बसपा सांसद अतुल राय और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आपराधिक साजिश और आत्महत्या के लिये प्रेरित करने की धाराओं समेत कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी।

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कोई कार्रवाई नहीं
इसी मामले में अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है, up police1 वहीं इस पूरे मामले पर अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने कहा रेप पीड़िता ने मृत्यु के पहले के वीडियो में कई अन्य अधिकारियों के नाम भी लिये हैं, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की।