फ्री राशन पर सरकार ने जारी किया नया नियम, जान लीजिए, नहीं तो होगी परेशानी

सीएम योगी की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी जरुरतमंद का राशन बंद नहीं होना चाहिये, ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर अधिकारियो के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

New Delhi, May 23 : अगर आपके पास भी राशन कार्ड है, आप सरकार की फ्री राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं, तो फिर ये खबर आपके लिये है, जी हां, यूपी की योगी सरकार अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ सख्ती कर रही है, यूपी सरकार की ओर से ऐसे राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त किये जा रहे हैं, जो इसके हकदार नहीं हैं।

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जरुरतमंद का राशन बंद नहीं होना चाहिये
सीएम योगी की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी जरुरतमंद का राशन बंद नहीं होना चाहिये, ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर अधिकारियो के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, योगी की ओर से दिये गये आदेश के बाद जिला प्रशासन ने इस बारे में हर गांव और मोहल्ले में मुनादी के जरिये जानकारी दे दी है।

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वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई
सरकार का कहना है कि अपात्र लोगों के मुफ्त राशन योजना का लाभ लेने से गरीब परिवार सरकार की योजना से वंचित रह जा रहे हैं, अपात्र राशन कार्डधारकों को सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि किसी अपात्र के पास राशन कार्ड है, तो उसे तुरंत सरेंडर कर दें, ऐसा नहीं करने वालों से राशन की वसूली के साथ उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस बारे में निर्देश जारी करते हुए योगी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सभी जिलों में कम से कम 3 लेवल की जांच की जाए, सही तरीके से जांच के बाद ही अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किये जाएं, किसी भी जरुरतमंद का राशन कार्ड निरस्त होने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

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ऐसे लोगों के निरस्त होंगे कार्ड
परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता है
परिवार में 4 पहिया वाहन, कार या ट्रैक्टर है
खेती के लिये इस्तेमाल में लाया जाने वाला हार्वेस्टर हो
घर में एसी या 5 किलोवाट का जनरेटर सेट हो
परिवार के किसी भी सदस्य के नाम 5 एकड़ से ज्यादा खेती योग्य भूमि हो
परिवार में एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस हो
सरकारी लाभ जैसे पेंशनभोगी
शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में पक्का मकान हो
शहरी क्षेत्र के परिवार की आय 3 लाख सलाना तथा ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख रुपये सलाना से ज्यादा हो।