दिल्ली- शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली में चल रही शराब की निजी दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो रहा था, इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने निजी शराब की दुकानों को सितंबर तक खोलने की अनुमति दे दी है।

New Delhi, Aug 01 : शराब बेचने वालों तथा शराब के शौकीनों के लिये राहत भरी खबर है, दिल्ली सरकार ने देसी शराब बेचने वाली सभी दुकानों को दो और महीने का एक्सटेंशन देने का आदेश जारी किया है, यानी केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति को एक महीने बढाते हुए एल-3/33 लाइसेंस के तहत देसी शराब की बिक्री के लिये लाइसेंस अवधि को 30 सितंबर तक बढा दिया है।

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2 महीने के लिये बढाया गया
आबकारी विभाग के महाप्रबंधक अजय कुमार गंभीर ने इसकी जानकारी दी, विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि liquor दिल्ली में देसी शराब की आपूर्ति के लिये एल-3/33 लाइसेंस को दो महीनों की एक और अवधि के लिये अर्थात 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक बढाया जा रहा है।

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प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं
एल-3 लाइसेंसधारी जो अपने पंजीकृत ब्रांडों की मौजूदा कीमत पर बिक्री करने के लिये 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक 2 महीने की इस विस्तार अवधि का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें 2 महीने का शुल्क यानी लाइसेंस शुल्क, liquor बीडब्लयूएच शुल्क और जमा करना होगा, हालांकि ऐसा गैर नवीकरणीय लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस का विस्तर करने के लिये इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

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कैबिनेट आदेश की जरुरत
आपको बता दें कि दिल्ली में चल रही शराब की निजी दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो रहा था, इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने निजी शराब की दुकानों को सितंबर तक खोलने की अनुमति दे दी है, क्योंकि सरकारी शराब की दुकानों को शुरु होने में अभी और समय लग सकता है, वहीं इससे पहले शनिवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि मौजूदा विवाद के बीच दिल्ली फिर से नवंबर 2021 से पहले वाली पॉलिसी ही लागू करेगी, यानी दिल्ली में सरकारी शराब के ठेके फिर से चलेंगे, और प्राइवेट ठेके बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करने के लिये एक कैबिनेट आदेश की जरुरत होगी, उसमें फिलहाल थोड़ा वक्त लगेगा।