केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये जरुरी खबर, मोदी सरकार ने बदला नियम, लापरवाही करने वालों की खैर नहीं
सरकार ने कर्मचारियों के काम को लेकर चेतावनी जारी की है, अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है, तो सरकार के नये नियम के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश दिया गया है।
New Delhi, Oct 20 : केन्द्रीय कर्मचारियों को डीए तथा बोनस देने के बाद अब मोदी सरकार ने एक बड़े नियम में बदलाव किया है, दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के लिये एक सख्त चेतावनी भी जारी की है, अगर कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया, तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन तथा ग्रेच्युटी से वंचित होना पड़ेगा।
कर्मचारियों को चेतावनी
सरकार ने कर्मचारियों के काम को लेकर चेतावनी जारी की है, अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है, तो सरकार के नये नियम के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश दिया गया है, ये आदेश केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्य सरकार भी अमल कर सकते हैं।
सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
केन्द्र की मोदी सरकार ने हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रुल 2021 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें नये प्रावधान जोड़े गये हैं, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर केन्द्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाये जाएंगे, तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार की ओर से बदले नियम की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है, इतना ही नहीं इसमें ये भी साफ कर दिया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलती है, तो उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई शुरु की जाए, यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर सख्त है।
कौन करेगा कार्रवाई
ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है।
ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों, जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन तथा ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।
अगर कोई इम्पलॉय ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है, तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन तथा ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।