दीपक चौरसिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, चार्जशीट में चित्रा त्रिपाठी का भी नाम, पूरा मामला

28 अक्टूबर को सुनाये गये आदेश में कोर्ट ने दीपक चौरसिया की अनुपस्थिति पर अपनी नाराजगी जाहिर की, हालांकि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिये एक आवेदन दायर किया गया था।

New Delhi, Nov 08 : आसाराम यौन शोषण प्रकरण के दौरान एक नाबालिग बच्ची की गलत खबर दिखाने तथा नाम-पहचान उजागर करने के मामले में गुरुग्राम के एक कोर्ट ने लगातार गैर हाजिर रहने वाले टीवी पत्रकार दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी किया है। बार एंड बेंच वेबसाइट के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायधीश शशि चौहान ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

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जमानत रद्द
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा आवेदक आरोपित दीपक चौरसिया की जमानत रद्द की जाती है, उनका जमानत बांड रद्द कर दिया जाता है, राज्य को जब्त कर लिया जाता है, आरोपित दीपक चौरसिया के खिलाफ 21 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए, धारा 446 सीआरपीसी के तहत उनके जमानतदार तथा उनके पहचानकर्ता को भी निर्धारित तिथि के लिये नोटिस जारी किया जाए।

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अनुपस्थित रहने पर नाराजगी
28 अक्टूबर को सुनाये गये आदेश में कोर्ट ने दीपक चौरसिया की अनुपस्थिति पर अपनी नाराजगी जाहिर की, हालांकि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिये एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें निम्न ब्लड शुगर के स्तर के कारण अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी ओर से किसी भी तरह का चिकित्सा प्रमाण पत्र या हलफनामा नहीं दिया गया था। जज ने कहा 23 सितंबर को भी इसी तरह का आवेदन दिया गया था, ऐसा लगता है कि दीपक चौरसिया जानबूझकर अपनी उपस्थिति से बच रहे हैं।

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2013 का मामला
ये मामला दिसंबर 2013 में बच्चे के रिश्तेदार की शिकायत पर दर्ज किया गया था, न्यूज चैनल, न्यूज 24, इंडिया न्यूज तथा न्यूज नेशन पर वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगा था, chitra रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन न्यूज 24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम, न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी और दीपक चौरसिया इस मामले में चार्जशीटेड 8 लोगों में शामिल हैं। आरोप के मुताबिक इन समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो में आंशिक रुप से बच्ची, शिकायतकर्ता की पत्नी तथा कुछ अन्य महिलाओं के चेहरे दिखाये गये।