मनीष सिसोदिया-सत्येन्द्र जैन की जगह इन दो विधायकों को मंत्री बनाएंगे केजरीवाल

मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन के इस्तीफे के बाद सीएम केजरीवाल ने उनके विभागों का प्रभार राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद को सौंप दिया था।

New Delhi, Mar 01 : करप्शन के आरोपों में जेल में बंद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन ने मंगलवार को केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दे दिया है, इसके बाद से ही चर्चा शुरु हो गई है कि उनकी जगह केजरीवाल किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, आपको बता दें कि सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन के इस्तीफे के बाद केजरीवाल ने उनके विभागों को राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद को आवंटित कर दिया था।

Advertisement

इन 2 विधायकों को बनाएंगे मंत्री
कहा जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दो मंत्रियों के नाम कर लिये हैं, सूत्रों का दावा है कि मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन की जगह सौरभ भारद्वाज और अतिशी मार्लेना केजरीवाल सरकार में मंत्री होंगे, ये दोनों फिलहाल संगठन का काम कर रहे थे।

Advertisement

कैलाश गहलोत और राज कुमार आनंद संभाल रहे विभाग
मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन के इस्तीफे के बाद सीएम केजरीवाल ने उनके विभागों का प्रभार राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद को सौंप दिया था। सीएम केजरीवाल ने कैलाश गहलोत को वित्त, योजना, लोक निर्माण विभाग, बिजली, गृह, शहरी विकास, सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण और जल विभाग की जिम्मेदारी दी है, वहीं उन्होने राज कुमार आनंद को शिक्षा, भूमि और भवन, सतर्कता, सेवा, पर्यटन, कला संस्कृति तथा भाषा, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

Advertisement

कथित शराब घोटाले में सिसोदिया गिरफ्तार
आपको बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के कथित शराब नीति केस में रविवार 26 फरवरी को 8 घंटे पूछताछ की, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें सोमवार 27 सितंबर को कोर्ट में पेश किया गया, इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। manish sisodia फिर मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी तथा सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती देने के लिये सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट से सिसोदिया को राहत नहीं मिली, कोर्ट ने याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट जाने की सलाह दी, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त अंदाज में कहा कि ये अच्छी परंपरा नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं।