New Delhi, Mar 10 : केन्द्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सीमा सुरक्षा बल की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिये 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया है, इसके साथ ही अपर आयु सीमा मानदंडों में भी ढील दी है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पूर्व अग्निवीर पहले या फिर बाद के बैच का हिस्सा है, गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 141 की उप धारा (2) के खंड (बी) तथा (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से ये घोषणा की है।
नियम बनाने की घोषणा
शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्र सरकार ने बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम 2015, में संशोधन करने के बाद नियम बनाने का ऐलान किया है।
आरक्षित सीटें
एक अन्य नोट जिसे सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) संशोधन भर्ती नियम 2023 का हिस्सा बनाया गया था,
आयु सीमा में भी छूट
होम मिनिस्ट्री द्वारा रक्षा बलों में सिर्फ 25 फीसदी अग्निवीरों को उनके 4 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर समाहित करने का प्रावधान है, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को हटा दिया जाता है, इसके बाद घोषणा की गई कि
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