चारा घोटाले में दोषी लालू यादव को आज भी नहीं मिली सजा, मांगते रहे रहम की भीख

चारा घोटाले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को गुरुवार को भी सजा नहीं सुनाई।

New Delhi Jan 04: चारा घोटाले में दोषी लालू यादव की सजा का एलान एक दिन और टल गया है। अब उन्‍हें शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। पहले रांची की सीबीआई की वि शेष अदालत को तीन जनवरी को ही चारा घोटाले में दोषियों को सजा सुनानी थी। लेकिन, एक वकील की मृत्‍यु के चलते बुधवार को सजा नहीं सुनाई जा सकी। इसके बाद अदालत ने चारा घोटाले में दोषी लालू यादव समेत सभी दोषियों को गुरुवार के दिन सजा देने का एलान किया था। लेकिन, गुरुवार को भी इसे टाल दिया गया। अब शुक्रवार को लालू यादव को सजा सुनाई जाएगी। अदालत में लालू यादव जज से रहम की भीख मांगते रहे और कहते रहे कि उन्‍हें जल्‍द सजा सुना दी जाए। लेकिन, ए, बी, सी, डी के चक्‍कर में उनकी सजा का एलान नहीं हो सका। 23 दिसंबर को ही सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर ट्रेजरी घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू यादव को दोषी करार दिया था। उसी वक्‍त उन्‍हें हिरासत में लेकर रांची की बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था।

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गुरुवार को पहले तय हुआ कि सीबीआई की विशेष अदालत दोपहर बाद इस केस में दोषियों को सजा सुनाएगी। लालू यादव को रांची की बिरसा मुंडा जेल से सीबीआई की अदालत में ले आया गया। दरअसल, अदालत चारा घोटाले में अल्‍फाबेटिकल ऑर्डर में सजा सुनाएगी। गुरुवार को ए से लेकर के नाम वाले आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। ऐसे में लालू यादव का नंबर एक दिन के लिए फिर टल गया। देवघर ट्रेजरी घोटाले में ए से लेकर के लेटर वाले कुल चार अभियुक्‍त हैं। वहीं लालू यादव कोर्ट से बार-बार ये दरख्‍वास्‍त कर रहे थे कि सजा का एलान जल्‍द किया जाए। लालू की अपील पर सीबीआई के जज ने कहा कि कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्‍हें सजा सुनाई जाएगी। जिस पर लालू यादव का कहना था कि वीडियो के जरिए नहीं बल्कि उन्‍हे आज ही सजा सुनाई जाए। देवघर ट्रेजरी केस में लालू यादव समेत कुल 16 लोगों को दोषी पाया गया है।

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चारा घोटाला केस में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को धोखाधड़ी, साजिश और करप्‍शन के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120 बी और प्रिवेंशन आफ करप्‍शन एक्ट की धारा 13(2) के तहत दोषी पाया था। इसके साथ ही अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और ध्रुव भगत समेत छह लोगों को बरी कर दिया गया था। सीबीआई के वकील का कहना था कि ये केस भ्रष्‍टाचार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वो लालू यादव के लिए अदालत से अधिकतम सजा की मांग करेंगे। ताकि भ्रष्‍टाचार करने वाले लोगों को सबक मिल सके। जबकि लालू के वकील का कहना था कि वो अदालत से कम से कम सजा दिए जाने की गुहार लगाएंगे। चारा घोटाले के एक और केस में लालू दोषी पाए जा चुके हैं। चाईबासा केस में उन्‍हें पांच साल की सजा हो चुकी है। जिसके बाद उन्‍होंने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन, हाईकोर्ट ने उन्‍हें जमानत नहीं दी। जिसके बाद उन्‍हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी।

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इस केस में लालू यादव का क्‍या होगा इस बात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर लालू को तीन साल से कम की सजा होती है तो उन्‍हें सीबीआई की विशेष अदालत से ही जमानत मिल सकती है। अगर सजा तीन साल या फिर उसे ज्‍यादा हुई तो उन्‍हें जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि लालू को इस केस में अधिकतम सात साल तक की सजा हो सकती है। जबकि न्‍यूनतम एक साल की भी सजा हो सकती है। हालांकि सीबीआई के कुछ सूत्र बताते हैं जिन धाराओं में लालू को दोषी पाया गया है उसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। देखना काफी दिलचस्‍प होगा कि शुक्रवार को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत चारा घोटाला केस में लालू को कितनी सजा सुनाती है। हर किसी की निगाहें इस वक्‍त अदालत के फैसले पर ही टिकी हुई हैं। सभी लोगों का इंतजार शुक्रवार को खत्‍म हो जाएगा। तभी पता चलेगा कि लालू को तीन साल से कम की सजा होती है या फिर उससे ज्‍यादा की।