मूवी देखने जा रहे हैं, घर से पैक कर ले जा सकते हैं खाना, मल्‍टीप्‍लेक्‍स वाले नहीं रोक सकते

सिनेमाहॉल के अंदर बाहर से खरीदे हुए वही सामान ले जाए जा सकते हैं, जो सीलबंद पैकेट या बोतल में हों । वहीं उत्तर प्रदेश सिनेमेटोग्राफी नियमावली 2018 के हवाले से जानकारी दी गई कि सिनेमाहॉल मालिक मुहरबंद पैकेटों में ही सामान बेच सकते हैं ।

New Delhi, Jan 18 : सिनेमाहॉल में खाने-पीने का सामान आप बाहर से नहीं ले जा सकते, अगर आप कुछ लेकर अंदर जाते हैं तो उसे बाहर ही जबत कर लिया जाता है । मल्‍टीप्‍लेक्‍स वालों के मुताबिक ये आपको अलाउ नहीं है । लेकिन क्‍या वाकई में ऐसा है, क्‍या ऐसा कोई कानून बना है जिसमें हम बाहर का खाना सिनेमा हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते हैं । जी नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है और मलटीप्‍लेक्‍सेज को ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वो लोगों को ऐसा करने से रोक सके । आम जन के लिए बड़े काम की ये जानकारी एक आरटीआई से मिली है ।

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थिएटर मालिकों को ऐसे अधिकार नहीं
सूचना का अधिकार के तहत दी गई इस जानकारी में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ने बतायाहै कि सिनेमाहॉल या मल्टीप्लेक्स संचालकों को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे कि वह बाहर से खरीदे हुए खाने-पीने के सामान के प्रयोग पर रोक लगा सकें । उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसमें उन्‍हें ये अनुमति दी जाती हो कि वो लोगों को बाहर से खाना या पानी लाने पर रोक लगा सकते हैं ।

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ये जानकारी भी दी गई
आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार चलचित्र नियमावली, 1951 के अंतर्गत दिए लाने वाले लाइसेंस की शर्त में यह भी प्राविधान है कि सिनेमा हॉल के अंदर चाय, कॉफी, दूध, शीतल पेय, या ऐसी कोई भी खाद्य सामग्री, जो मुहर बंद पैकेट में न हो  को बेचने की अनुमति नहीं होगी। सिनेमाघरों में बाहर से कोई भी खाने-पीने की चीज अंदर ले जाने की मनाही होती है । जिसके चलते लोग परिसर से खाने पीने का सामान खरीदते हैं ।

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गोरखपुर में लगाई गई आरटीआई
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गोरखपुर के आरटीआई कार्यकर्ता आनंद रुंगटा ने इस मामले में वाणिज्य कर विभाग से आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी थी। जिसके जवाब में कमिश्नर वाणिज्य कर कार्यालय, उत्तर प्रदेश ने ये जवाब दिया ।  उन्‍होने बताया कि सिनेमाहॉल के अंदर बाहर से खरीदे हुए वही सामान ले जाए जा सकते हैं, जो सीलबंद पैकेट या बोतल में हों ।

अन्‍य जानकारी भी उपलब्‍ध कराई गई
वहीं उत्तर प्रदेश सिनेमेटोग्राफी नियमावली 2018 के हवाले से जानकारी दी गई कि सिनेमाहॉल मालिक मुहरबंद पैकेटों में ही सामान बेच सकते हैं । ऐसे ही एक मामले में एक अन्य आरटीआई के जवाब में ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी मुख्यालय, लखनऊ ने बताया है कि सिनेमाहॉल के भीतर खाद्य सामग्री बेचते हुए बिल देना और नियम के अनुसार जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आरटीआई कार्यकर्ता आनंद रुंगटा ने इस जानकारी मिलने के बाद कहा कि खाने-पीने के सामान बाहर से ले जाने पर रोक का नियम नहीं है, ऐसे में लोगों को इस संबंध में जागरुक होना चाहिए ।