सुप्रीम कोर्ट के बयान से बढी ‘तपिश’, अगर सबूत मिटाने की कोशिश की, तो पछताएंगे कोलकाता पुलिस कमिश्नर

सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल या फिर कोई भी अन्य पक्ष ये साबित करने के लिये कोर्ट के समक्ष कोई सबूत या सामाग्री पेश कर सकता है, तो करे।

New Delhi, Feb 04 : सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर शारदा चिटफंड घोटाला मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने के मामले में सुनवाई पर सहमति दे दी है, कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने के लिये सोमवार को सहमति जताई, अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी।

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कोर्ट में अर्जी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष अर्जी दी थी, जिसमें कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने और कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाये गये हैं, पीठ ने दो अर्जियों पर सोमवार को दोपहर भोजन के बाद सुनवाई करने का सॉलिसिटर जनरल का अनुरोध मानने से इंकार कर दिया।

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कड़ी कार्रवाई करेंगे
सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल या फिर कोई भी अन्य पक्ष ये साबित करने के लिये कोर्ट के समक्ष कोई सबूत या सामाग्री पेश कर सकता है, तो करे, कि बंगाल का कोई प्राधिकारी या पुलिस अधिकारी इस मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने की योजना बना रहा है, या कोशिश कर रहा है, तो उसे कोर्ट के सामने पेश करे, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।

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पछताना पड़ेगा
कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या इससे जुड़ा कोई भी सबूत मिटाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें पछताना होगा, कोर्ट ने सीबीआई को अपने दावे के समर्थन में मार्शल ऑन रिकॉर्ड को लाने की अनुमति दी है।

सीबीआई टीम को गिरफ्तार किया गया
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई टीम को गिरफ्तार किया गया, उन्हें गैरकानूनी तरीके से कस्टडी में रखा गया, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को तुरंत आत्मसमर्पण करना चाहिये, सुनवाई के दौरान ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो कमिश्नर को शारदा चिटफंड मामले में सहयोग करने के लिये निर्देश दें, जिस पर कोर्ट ने कहा कि मामले पर सुनवाई कल होगी।