14 साल की लड़की की 52 साल के अधेड़ से हुई शादी, अब कोर्ट ने भी ठहराया वैध, पति के साथ रहे दुल्‍हन

लड़की ने कोर्ट में पहले कहा था कि उसके दादा-दादी ने उससे जबरदस्‍ती की और उसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया । लड़की की शिकायत के बाद ही वकील को गिरफ्तार किया गया ।

New Delhi, May 07 : बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने एक नाबालिग से शादी करने के मामले में 4 साल बाद फैसला सुनाया है । लड़की की जब शादी की गई थी तो वो महज 14 साल की थी, जबकि अधेड़ उम्र के व्‍यक्ति से उसकी शादी करा दी गई थी । हैरानी की बात ये कि ये शख्‍स पेशे से एक वकील भी है । अदालत ने अपने फैसले में शादी को वैध मानते हुए कहा है कि लड़की अपने पति के साथ रह सकती है ।

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अनोखा फैसला
दरअसल लड़की ने 18 साल की होने के बाद अपने वकील पति के साथ रहने की इच्छा जताई थी,जिसे अब उच्‍च न्‍यायालय ने मंजूर कर लिया है । जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया । याचिका में इस वकील ने 14 साल की लड़की से शादी करने पर उसके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को रद्द करने की अपील कोर्ट से की थी।

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शादी के लिए मजबूर किया गया था
शिकायत करने वाली लड़की अब 18 साल की हो चुकी है । उसकी शादी 2014 में एक वकील के साथ हुई थी, उस समय उसके पति की उम्र 52 साल थी । लड़की ने कोर्ट में पहले कहा था कि उसके दादा-दादी ने उससे जबरदस्‍ती की और उसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया । लड़की की शिकायत के बाद ही वकील को गिरफ्तार किया गया । 10 महीने तक वकील को न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था ।

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पति के साथ रहना चाहती है लड़की
लड़की 17 सितंबर, 2018 को 18 साल की हो गई । युवती ने पिछले हफ्ते ही हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और मामला सुलझने की बात कही । कहा कि उसने विवाद सुलझा लिया है और अब वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। हालांकि मामले में सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया और ऐसे मामले को रद्द करने को गलत उदाहरण पेश करना बताया । उन्‍होने कहा कि इसका गलत संदेश जाएगा । 2 मई को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसे युवती की चिंता है । जब शादी हुई थी तब वो नाबालिग थी लेकिन अब वो बालिग है । उसने अपने पति के साथ रहने की इच्‍छा जताई है ।

हाईकोर्ट ने भविष्‍य सुरक्षित किया
हाईकोर्ट ने मामले में युवती के भविष्‍य को सुरक्षित करते हुए उसे सुरक्षा कवच प्रदान किया है । कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला अगर अपने पति के साथ रहने को तैयार है तो वह अब शादीशुदा मानी जाती है । पीठ ने महिला के पति को उसके नाम 10 एकड़ जमीन और 7 लाख रुपये की एफडी करने का निर्देश दिया है । हाईकोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि युवती की शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए ।