ट्रैफिक से जुड़े नियमों को तोड़ना पड़ेगा जेब पर भारी, एक लाख रूपए तक देना होगा जुर्माना, नए रूल्स
ट्रैफिक नियमों को लेकर लापरवाह रहते हैं तो जेब भरकर चलने की आदत डाल लीजिए । क्योंकि अब चालान 10 गुना तक वसूला जाएगा । इससे बचना है तो नियमों की अनदेखी से बचें ।
New Delhi, Jun 26 : सड़क पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब बहुत भारी पड़ सकती है । जहां अब तक आपको 100 रुपए देने पड़ते थे वहां अब 1000 तक का चालान भरना पड़ सकता है । जानकारी के अनुसार केन्द्रीय कैबिनेट ने सोमवार को मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें नियम तोड़ने वालों पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है । नए नियमों के तहत किसी को भी राहत की गुंजाइश नहीं है । नियमों की अनदेखी जेब पर भारी पड़ने वाली है ।
10 गुना तक फाइन
नए नियमों के अनुसार इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने और ड्राइविंग के योग्य नहीं होने केबावजूद ड्राइविंग करते पाए जाने पर कुल 10,000 रुपए तक की पैनल्टी लगेगी । नए नियम के बाद ओवर स्पीड पर 1,000 से 2,000 रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव है । इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वाले कैब चालकों पर 1 लाख रुपए तक की पैनल्टी लगेगी । इतना ही नहीं सरकार ने ओवरलोडिंग पर भी सख्त रुख अपनाते हुए इसका फज्ञइन 20,000 तक रुपए कर दिया है ।
संसद में रखा जाएगा प्रस्ताव
नए मोटर व्हीकल संशोधन बिल को संसद के मौजूदा सत्र में पारित करवाने की कोशिश की जाएगी । सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार नए नियमों के अंतर्गत बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग करते पाए जाने पर 2,000 रुपए और हेलमेट नहीं लगाने वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा । इसके साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा।
व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रद्द
नए नियम के अनुसार नाबालिग चालकों के मामले में अभिभावकों को दोषी माना जाएगा साथ ही गाड़ी का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा । इसके साथ ही 3 साल की जेल के साथ 25,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रस्ताव है। किसी भी गाड़ी चालक के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, अब तक ये महज 100 रुपए लगती है । वहीं संबंधित अथॉरिटीज से बहस करने, उनका आदेश ना मानने, टाइम खराब करने पर 500 रुपए की बजाय 2000 रुपए फाइन लगेगा।