चप्पल पहनकर वाहन चलाने वालों का भी कटेगा चालान, जान लीजिए क्या कहता है नियम

इस नियम का अभी तक तो कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा था, ट्रैफिक नियमों के मुताबिक चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर भी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।

New Delhi, Sep 09 : देश भर में 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है, इसके बाद से देशभर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने में भारी-भरकम रकम वसूली जा रही है, नया नियम लागू होने के बाद बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5 हजार का चालान काटा जा रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, कि यदि आप चप्पल पहनकर बाइक चलाते हैं, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है।

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नियम का कड़ाई से पालन
इस नियम का अभी तक तो कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा था, ट्रैफिक नियमों के मुताबिक चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर भी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है, ये नियम चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, नियम के अनुसार चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि विभाग का मानना है कि इससे दुर्घटना की संभावना बढ जाती है।

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दोबारा पकड़े जाने पर जेल
स्लीपर या चप्पल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर पकड़े जाने पर आपको एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा, इसके साथ ही अगर आप दोबारा चप्पल पहनकर पकड़े जाते हैं, तो फिर आपको 15 दिनों की जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है, नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कुछ स्थानों पर चप्पल पहन कर बाइक चलाने वालों का चालान भी काटा गया है।

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10 गुना तक बढा दी गई है जुर्माना राशि
नया ट्रैफिक एक्ट लागू होने के बाद किसी भी कारण से लगाये जाने वाले जुर्माने को करीब 10 गुना तक बढा दिया गया है, शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना कर दिया गया है, इसके अलावा यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो वाहन मालिक को जेल हो सकती है, ओवर स्पीड में वाहन चलाने पर 1 हजार से 2 हजार रुपये तक का चालान काटा जा सकता है, जो पहले 400 रुपये थी।