गुजरात के बाद एक और बीजेपी शासित प्रदेश का बड़ा फैसला, जुर्माना राशि पर बड़ा फैसला
उत्तराखंड में नये नियम कुछ संशोधन के बाद लागू किये जाएंगे, धारा 177 के अनुसार भारत सरकार के नये कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही राज्य सरकार जुर्माना वसूलेगी।
New Delhi, Sep 12 : नये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में भारत सरकार की ओर से तय की गई जुर्माने की राशि में बीजेपी शासित एक और राज्य ने राहत दी है, ये राज्य है उत्तराखंड, बुधवार को उत्तराखंड सरकार ने चालान की रकम में कटौती करने का ऐलान किया है। दरअसल जुर्माने की राशि को लेकर उत्तराखंड में विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इसमें आंशिक संशोधन किया है।
जल्द नये रेट लागू
उत्तराखंड में नये नियम कुछ संशोधन के बाद लागू किये जाएंगे, धारा 177 के अनुसार भारत सरकार के नये कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही राज्य सरकार जुर्माना वसूलेगी, चालान के कई रेट कम किये गये हैं, उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है, कि ये फैसला कैबिनेट में हुआ है, जल्द परिवहन विभाग इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, तब नये रेट लागू किये जाएंगे।
बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5 हजार की जगह 2500 रुपये का चालान
लाइसेंस जब्त होने के बाद भी गाड़ी चलाने पर 10 हजार की जगह 5 हजार का चालान
गाड़ी में कोई भी मोडिफिकेशन करने पर 5 हजार का चालान
बगैर परमिट गाड़ी चलाने पर 10 हजार की जगह पहली बार 5 हजार का चालान, दोबारा 10 हजार का चालान
ओवर स्पीड पर पहली बार एक हजार, दूसरी बार दो हजार का चालान
गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 5 हजार की जगह पहले एक हजार, फिर दोबारा पकड़े जाने पर 5 हजार का चालान
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पर 10 हजार की जगह पहले 2500, फिर दोबारा 5000 का चालान
सीट बेल्ट ना पहनने पर 1 हजार रुपये का चालान, बच्चे के ना पहनने पर 1 जगह की जगह दो सौ का चालान
बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर दो हजार और 4 हजार से घटाकर पहले 1 हजार फिर दूसरी बार दो हजार का चालान।
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 5 हजार की जगह 2500 का चालान होगा।