65 हजार Rs. की एक्टिवा खरीदी, शोरूम से बाहर निकलते ही कट गया 1 लाख Rs. का चालान

ये खबर सुन आपके भी होश उड़ जाएंगे । एक स्‍कूटी मालिक को नई स्‍कूटी शोरूम से बाहर लानी उसकी कीमत से भी भारी पड़ गई । जानें कहां का है ये मामला ।

New Delhi, Sep 21: नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू हुए पूरे 20 दिन हो चुके हैं । इन दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने कई हजारों और लाखों रुपये के ट्रैफिक चालान काटे हैं । बिना हैलमेट, बिना डीएल, बिना गाड़ी के रजिस्‍ट्रेशन पेपर्स के गाड़ी चलाने वालों की कोई कमी नहीं । अब ऐसे में एक बिलकुल ही नया मामला सामने आया है, शोरूम से नई गाड़ी लेकर निकले इन महाशय की खुशी कुछ घंटे भी ना चल सकी ।

Advertisement

ओडीशा का है मामला
ये दिलचस्प जुर्माने का मामला ओडीशा का है । जहां ब्रांड-न्यू होंडा एक्टिवा को पुलिस ने सीज करदिया । एक्टिवा के मालिक से पूछताछ के बाद डीलरशिप पर सीधा 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया । दरअसल इस गाड़ी को भुवनेश्वर से 28 अगस्त को खरीदा गया था । 12 सितंबर को ही इस स्कूटर को कटक में एक चेक पोस्ट पर सड़क परिवहन अधिकारियों ने रोका । जांच की गई तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद ही नहीं था ।

Advertisement

एक लाख रुपए का जुर्माना
ऐसे में RTO ने डीलर पर रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने पर करीब 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया या । ये जुर्माना नए मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार लगाया गया था । वहीं RTO ने भुवनेश्वर के अधिकारियों को डीलरशिप का ट्रेड लाइसेंस भी रद्द करने को कहा । डीलर ने बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के स्कूटर कैसे डिलीवर कर दिया । बिना रजिस्‍ट्रेशन नंबर के गाड़ी शोरूम से कैसे बाहर आ गई ।

Advertisement

डीलर की है जिम्‍मेदारी
आपको बता दें भारत में, सभी नए वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जिसे ग्राहक को वाहन सौंपने से पहले डीलर की ओर से दिया जाना होता है । यह नियम कोई नया नहीं है, बस नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के साथ इसमें जुर्माने की दरें बढ़ गई हैं। हालांकि स्‍कूटी मालिक संशय में हे कि ग्राहक को स्कूटी कैसे मिलेगी या मालिक या डीलर को कितना जुर्माना देना होगा ।