कागज़ात न होने पर भी नहीं काटा जाएगा चालान, केन्द्र सरकार का नया फरमान इस शर्त के साथ
शख्स के पास मोबाइल नहीं है या ऐसी किसी भी स्थिति में जहां वो अपने कागजात पुलिस को नहीं दिखा पा रहा है और डिजिटली होने का दावा कर रहा है तो ऐसे में पुलिस उसका चालान ना करें ।
New Delhi, Sep 25: एक सितंबर से देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया गया है, हालांकि कई राज्यों में अभी इसको लेकर विचार चल रहा है । नए एक्ट में जुर्माना राशि को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है । जिसके बाद से नियम तोड़ने वालों के हजारों रुपए के चालान हो रहे हैं । हालांकि कई लोगों की यह भी शिकायत है कि जब वह अपनी आरसी लाइसेंस इंश्योरेंस या पीयूसी डिजिलॉकर या एम परिवहन एप में पुलिस वालों को दिखाते हैं तो पुलिस उसे पैध नहीं मान रही है और उनका चालान किया जा रहा है ।
सरकार की ओर से जारी हुई एडवाइजरी
ऐसे मामलों और शिकायतों के सामने आने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है । जिसमें साफ कहा गया है कि अगर वाहन चालक अपने आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस आदि जानकारी मोबाइल फ़ोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप पर दिखा दे तो उसको लीगल माना जाए और उनका चालान ना किया जाए ।
पुलिस अपने पास खंगाले रिकॉर्ड
एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर किसी वजह से गाड़ी चलाने वाले शख्स के पास मोबाइल नहीं है या ऐसी किसी भी स्थिति में जहां वो अपने कागजात पुलिस को नहीं दिखा पा रहा है और डिजिटली होने का दावा कर रहा है तो ऐसे में पुलिस उसका चालान ना करें । वो खुद mParivahan app या पुलिस के पास मौजूद e-challan एप में उस व्यक्ति की डीटेल्स देखकर वैरीफाई करे और व्यक्ति का चालान ना करे ।
इस शर्त का रखना होगा ध्यान
हालांकि एडवाइजरी में ये भी कहा गया है, ऐसा तब ही होगा जब पुलिस ने आपको रूटीन चेकिंग के दौरान रोका है । आपके पास कागजात नहीं है, और आप उन्हें दिखाने में असमर्थ हैं । अगर आप नियम तोड़ते हैं, उसके बाद पकड़े जाते हैं तो आपको फाइन तो भरना ही होगा । जैसे हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं लगाई, रेड लाइट जंप की है वगैरह वगैरह तो पुलिस आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट मान लेगी लेकिन इन नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जरूर करेगी ।