दीवाली से पहले खरीद लीजिए 700 रुपए तक सस्ता सोना, ऐसे मिलेंगे 3 और बड़े फायदे
त्यौहारों का मौका है और जब बात दीवाली और धनतेरस की हो तो सोना-चांदी खरीदना सब चाहते हैं । तो क्यों ना एक ऐसी स्कीम का लाभ उठाया जाए जिसमें आपको एक दो नहीं बल्कि कई लाभ हों ।
New Delhi, Oct 21: धनतेरस और दीपावली के मौके पर अगर आप सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो केन्द्र सरकार की इस योजना का फायदा जरूर उठाएं । केन्द्र सरकार आपको 700 रुपए तक सस्ता सोना खरीदने का शानदार मौका दे रही है । ये योजना है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2019-20 (Sovereign Gold Bond Scheme) । इस सीरीज का ये छठा एडिशन है जिसमें सरकार आपको सीधे निवेश का मौका दे रही है । इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपके पास 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच समय ही बचा है ।
गोल्ड बॉन्ड में निवेश का सुनहरा मौका
आपको बता दें इस गोल्ड बॉन्ड में मिनिमम इनवेस्ट 1 ग्राम सोने के लिए किया जा सकता है । मौजूदा समय की बात करें तो सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 39000 रुपये प्रति दस ग्राम के आस-पास है । जबकि सरकारी बॉन्ड स्कीम में सोने के दाम 3835 रुपये प्रति ग्राम रखें गए है । अगर आप 10 ग्राम सोना यानी एक तोला सोना खरीदते हैं तो उसकी कीमत 38,350 रुपये बैठती है । स्कीम ऑनलाइन लेने से आपको 50 रुपये की छूट भी मिलती है । यानी आपको आपको 37,850 रुपये में 10 ग्राम सोने मिल जाएगा ।
नवंबर 2015 में आई थी स्कीम
केन्द्र सरकार ने नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया था । इस गोल्ड बॉन्ड के जरिए सरकार का मकसद था कि बाजार में फिजिकल गोल्ड की मांग को कम किया जा सके । सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सबसे खास बात यह कि सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर आपको सीधे तौर पर इसका फायदा मिलता है । इतना ही नहीं, इसपर सालाना 2.5 फीसदी का ब्याज भी मिलता है । इस इंट्रस्ट का भगुतान हर 6 महीने में होता है । प्रतिवर्ष कोई एक व्यक्ति 500 ग्राम सोने में निवेश कर सकता है । हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि ज्वॉइंट फैमिली के लिए निवेश की सीमा 4 किलोग्राम है । जबकि ट्रस्ट के लिए निवेश की सीमा 20 किलोग्राम तय की गई है ।
ये कर सकते हैं निवेश
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में भारतीय नागरिकों के अलावा ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और चैरिटेबल संस्थान निवेश कर सकते हैं । इस बॉन्ड में अगर आपने एक बार निवेश कर दिया तो इसे आप बाजार में मौजूदा कीमत पर भुना सकते हैं । बॉन्ड का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होना जरूरी है । जानकारी के अनुसार अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, तो इसपर आपको कोई कैपिटल गेंस टैक्स नहीं देना होगा । लेकिन, मैच्योरिटी की तारीख से पहले अगर आप इसे एक्सचेंज के जरिए बेचते हैं तो आपको इसपर टैक्स देना होगा । सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अगर आप खरीदने के 3 साल के अंदर बेचते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म गेन माना जाता है । ऐसे में इस तरह की गेन को इनवेस्टर की इनकम के तौर पर माना जाता है ।