सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा – मंदिर वहीं बनेगा, केन्द्र को दिया तुरंत ये करने का आदेश
500 साल पुराने अयोध्या विवादित स्थल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है । कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं हुआ था ।
New Delhi, Nov 09: सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या विवादित स्थल पर फैसला सुना दिया गया है । सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित जमीन रामलला की है, कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही कहीं ओर जमीन दी जाएगी । फैसले के मद्देनज़र देशभर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं । कई राज्यों और इलाकों में धारा 144 लागू की गई है । यूपी के अलीगढ़ में मोबाइल इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई है ।
केन्द्र को आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट का निर्माण होना चाहिए । ट्रस्ट के अंतर्गत ही आगे के कार्य देखे जाएं । केंद्र सरकार को कहा गया है कि ट्रस्ट के मैनेजमेंट के नियम बनाए, जो मन्दिर निर्माण के नियम बनाए । फैसले में कहा गया है कि अंदर और बाहर का हिस्सा ट्रस्ट को दिया जाए । वहीं मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की वैकल्पिक ज़मीन दी जाएगी । कोर्ट ने कहा है या तो केंद्र 1993 में अधिगृहित जमीन से दे या फिर राज्य सरकार अयोध्या में ही कहीं दे ।