साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट से बड़ा झटका, छिन सकता है सांसद पद

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपने आवेदन में कहा था कि याचिकाकर्ता के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, याचिका में एविडेंस एक्ट के तहत कोई पुखता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

New Delhi, Dec 14 : भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, हाईकोर्ट ने सांसद के आवेदन को खारिज करते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई जारी रखने के आदेश दे दिये हैं, हाईकोर्ट में सांसद के खिलाफ दर्ज याचिका में शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ धार्मिक और भड़काऊ भाषण देकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है, याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर तमाम आरोप लगाये हैं, सांसद ने कोर्ट में इसके लिये आवेदन देकर अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया था।

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हाईकोर्ट का फैसला
साध्वी प्रज्ञा के निर्वाचन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में ये चुनाव याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाये गये हैं, कि चुनाव प्रचार के दौरान साध्वी ने कई धार्मिक और भड़काऊ भाषण दिये थे, जो चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ हैं, जिसके बाद साध्वी ने भी कोर्ट में आवेदन देकर इन आरोपों को निराधार बताया था।

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सबूत नहीं
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपने आवेदन में कहा था कि याचिकाकर्ता के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, याचिका में एविडेंस एक्ट के तहत कोई पुखता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस आवेदेन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो शुक्रवार को सुनाया गया।

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6 जनवरी को अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने बताया कि हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा के आवेदन को खारिज कर दिया है, अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि चुनाव याचिका के इस दौर में उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता, चुनाव याचिका की सुनवाई और गवाही के दौरान बीजेपी सांसद अपना तर्क रख सकती है, लेकिन याचिका के इस स्टेज पर ये आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को तय की है।