कोरोना : 20 अप्रैल के बाद किसे होगी काम करने की इजाजत, जानें MHA की ये गाइडलाइन

उनसे साफ कहा है कि अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए फिजिकल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ही उचित बंदोबस्‍त कराए जाएं ।

कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने देश में लॉकडाउन की अवधि 19 दिन और बढ़ा दी है, अब ये 3 मई तक प्रभावी रहेगा । हालांकि 20 अप्रैल के बाद कुछ सेक्‍टर्स को छूट दे दी जाएगी, जिससे इन सेक्‍टर्स में काम शुरू हो सकेगा । केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से बुधवार को लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की गई । यह दिशा-निर्देश सभी मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए जारी की गई है ।

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ये संस्‍थान खुल जाएंगे
20 अप्रैल के बाद बैंक की शाखाएं और एटीएम (ATMs), बैंकों के लिए काम करने वाले आइटी वेंडर को परमीशन दे दी गई है । ATM ऑपरेशन ओर कैश मैनेजमेंट एजेंसियां भी काम पर लग जाएंगी । गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल के बाद जिन इंडस्‍ट्री को काम करने की अनुमति दी है उनसे साफ कहा है कि अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए फिजिकल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ही उचित बंदोबस्‍त कराए जाएं ।

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20 अप्रैल के बाद इन्‍हें भी इजाजत
गाइडलाइंस के अनुसार 20 अप्रैल के बाद जिन लोगों को काम करने की अनुमति मिली है उनमें मोटर मेकैनिक, कारपेंटर, प्‍लंबर, आइटी रिपयेर, इलेक्‍ट्रिशियन शामिल हैं । कुछ शर्तों के साथ ट्रकों के आवागमन को अनुमति होगी । एपीएमसी से संचालित मंडियां खुलेंगी । इसके साथ ही मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत होगी । इसके साथ ही क्षेत्र के डीएम की अनुमति से हो सकेंगे सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक आयोजन । वहीं आवश्‍यक सेवाओं के लिए यात्रा कर सकेंगे । मनरेगा के तहत भी काम होगा शुरू होगा । पेट्रोल पंप पहले की तरह खुले रहेंगे । इसके साथ ही प्रिंट, इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, डीटूएच व केबल सेवाओं को इजाजत होगी । लेकिन ध्‍यान रहे हॉट-स्‍पॉट इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, फिर वो कोई भी काम हो । यहां कोई छूट नहीं होगी ।

सख्‍त होगा लॉकडाउन
लॉकडउान का ये दूसरा हिस्‍सा और सख्‍त होगा । इसके तहत अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा । इसके अलावा शारीरिक दूरी के तहत फेस मास्‍क अनिवार्य है । इसके साथ ही निजी परिवहन पर रोक जारी । सरकार ने घरेलू व अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रखी है । दफ्तर व सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना अनिवार्य होगा । इन सभी गाइडलाइन का पालन कर 3 मई तक लॉकडाउन के सफल होने की उम्‍मीद सरकार को है ।