कोरोना लॉकडाउन में शादी और शराब की बिक्री पर छूट है या नहीं, जानिये नई गाइडलाइन में क्या है निर्देश

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक लोगों की अंतर राज्यीय, अंतर जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर 3 मई तक के लिये रोक जारी रहेगी।

New Delhi, Apr 16 : मोदी सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन को तीन मई तक बढाने का फैसला लिया है, इसके साथ ही नये दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं, जिसमें बताया गया है कि किन-किन चीजों में छूट मिलेगी, और कहां-कहां प्रतिबंध जारी रहेगा, लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को शादियां टालनी पड़ी है, कई परिवारों में आने वाले कुछ दिनों में शादी होनी है, ऐसे में उनके मन में भी कई तरह के सवाल हैं, सरकार ने नये दिशा-निर्देश में शादी समारोह से लेकर शराब की बिक्री तक को लेकर आदेश जारी किया है।

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डीएम की नजर
नये दिशा –निर्देश में बताया गया है कि शादी समारोह पर डीएम की नजर रहेगी, गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह और अंत्येष्टि जैसे आयोजन जहां लोगों की भीड़ जमा होती है, उन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने शराब की बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रखा है, होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक शराब, गुटखा, तंबाकू इत्यादी पर सख्ती से प्रतिबंध लागू रहेगा, इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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यातायात सेवाओं पर भी रोक
केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक लोगों की अंतर राज्यीय, अंतर जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर 3 मई तक के लिये रोक जारी रहेगी, इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात और ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी।

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सिनेमाघर, मॉल्स रहेंगे बंद
सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थल भी 3 मई तक के लिये बंद रहेंगे, नये दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक आयोजन, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल 3 मई तक के लिये बंद रहेंगे।