दिल्‍ली – NCR के इस शहर में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, धारा 144 भी लागू

देश के कुछ शहरों में कोरोनावायरस को लेकर हालात ठीक नहीं है, ऐसे में यहां लॉकडाउन बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई हैं ।

New Delhi, May 6 : अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं तो ये खबर अच्‍छे से पढ़ लें, यहां लॉकडाउन की गाइडलाइंस 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई हैं । इसके साथ ही शहर में धारा 144 भी लागे कर दिया गया है । गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को ही इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं ।

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ऐसा करना अपराध होगा
इस आदेश के अनुसार पब्लिक प्‍लेस पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और ऐसा करने वाले से फाइन भी वसूला जाएगा । सार्वजनिक   जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा । इस दौरान सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ ना लगाए जाने के भी आदेश हैं ।

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ऑरेंज जोन में आता है गाजियाबाद
गाजियाबाद शहर ऑरेंज जोन में आता है, और केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस ही यहां पर लागू हो रही हैं । लॉकडाउन-3 में ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित गाइडलाइंस एक दिन की देरी के बाद मंगलवार से ही लागू हुई है । यहां हॉट स्पॉट एरिया को छोड़कर अन्य इलाकों में हर प्रकार की दुकानें खुल गईं हैं । साथ ही नियमों के अनुसार अभी मल्टीप्लेक्स, मार्केट और शॉपिंग मॉल के अलावा रोडवेज व सिटी बस सर्विस बंद ही रहेंगी । हॉटस्पॉट के एक किमी क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी 40 जगहों पर शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी ।

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ऑरेंज जोन में किसे छूट  
भारत में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है, कुछ शहरों को छोड़कर बाकी में फिलहाल ये 17 मई तक जारी रहेगा । लॉकडाउन 3.0 में देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांट दिया गया है । ऑरेंज जोन में आपको किन बातों की छूट है वो बताते हैं, आप ऑन्‍लाइन कोई भी सामान मंगा सकते हैं । टैक्सी और ऑटो चल सकेंगे । निजी कार में ड्राइवर समेत 3 व्यक्तियों को बैठने की इजाजत दे दी गई है । ऑरेंज जोन में ओला-उबर जैसी टैक्सी को चलाने की छूट दे दी गई है, लेकिन केवल एक ही पैसेंजर बिठा सकेंगे । ऑरेंज जोन में कुछ जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने की परमीशन होगी । यहां भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने, बुजुर्गों और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा ।