मंदिर जाना हो या फिर मॉल-Restaurants, कुछ भी नहीं होगा पहले जैसा, 8 जून से बदल जाएंगे ये सारे नियम

8 जून से कई नियम बदल रहे हैं, कोराना वायरस अनलॉक की तैयारी सरकार की ओर से पूरी है, लेकिन इस दौरान जनता की समझदारी इस बीमारी से बचने में सबसे ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण होगी ।

New Delhi, Jun 05: देश और दुनिया में कोरोना वायरस ने इंसानों को जो क्षति पहुंचाई है वो पूरी सदी की सबसे बड़ी हानि है । भारत में अब मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि सभी हैरान-परेशान हैं । बावजूद इसके अर्थव्‍यवस्‍था को पटरी पर लाना है, जनजीवन को सामान्‍य रखना है, इसके लिए 8 जून से लॉकडाउन को खोलने के पहले चरण के तौर पर अनलॉक-1 होने जा रहा है । अनलॉक वन में केंद्र सरकार ने लगभग सभी पब्लिक प्‍लेसेज जैसे शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थान, रेस्त्रां आदि खोलने की इजाजत दे दी है । हालांकि अभी राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर भी सोच विचार कर फैसले ले रही हैं । इस बीच गृह मंत्रालय की ओर इन सभी जगहों के लिए Standard Operating Procedure यानी कि एसओपी रिलीज की गई है ।

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एहतियात हैं जरूरी
सरकार की ओर से आए आदेश के अनुसार वो जगहें जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उन सभी जगहों पर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ अन्य दूसरे एहतियात बरतने आवश्यक हैं । सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटल बंद रहेंगे और सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही मॉल्स को खोलने की इजाजत है ।
इन्‍हें इजाजत नहीं
अनलॉक 1 में भी 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों, बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं और दस साल से कम के बच्चों को जरूरी काम या स्वास्थ्य जररूतों के अलावा घर में रहने की ही हिदायत दी गई है । शॉपिंग मॉल्स प्रशासन को भी इस बारे में ध्यान रखने के लिए सख्‍त निर्देश जारी किए गए हैं । इन निर्देशों को मानना अनिवार्य होगा और इनका पालन मॉल आने वालों को करना ही होगा ।

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मंदिरों के लिए नियम
25 मार्च से बंद हुए मंदिर अब 8 जून से खुलने जा रहे हैं । लेकिन इसके लिए अब नियम सख्‍त कर दिए गए हैं । मंदिरों में जाने से पहले जूते-चप्पलों को गाड़ी में ही उतारने की हिदायत हे, नहीं तो इन्हें उचित दूरी पर अलग-अलग रखना होगा । धार्मिक स्थल के परिसर में जाने से पहले हाथ-पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा । मंदिर में जाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़ा होना होगा । मंदिरों में मूर्ति या फिर पवित्र किताब को छूने की इजाजत नहीं, कोई धार्मिक आयोजन करने की मनाही है । प्रसाद और पवित्र जल भी नहीं दिया जाएगा । लंगर में खाना बनाते और बांटते समय सामाजिक दूरी के नियमों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है ।

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मॉल्स के लिए नियम
सभी शॉपिंग मॉल्‍स की एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य हैं । पार्किंग और मॉल परिसरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है । होम डिलीवरी के लिए जा रहे वर्कर्स की थर्मल स्क्रीनिंग मॉल्स अथॉरिटी को ही सुनिश्चित करनी होगी । इसके अलावा एलीवेटर में भी सोशल डिस्टेंसिग के अनुसार ही लोग एक –एक सीढ़ी के अंतर से चढ़ेंगे । मॉल्‍स में एयर कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्लूडी की गाइडलाइंस को मानना होगा । एयर कंडीशनर का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40-70 प्रतिशत बनाए रखनी होगी । इसके साथ ही बच्‍चों के गेमिंग सेक्शन, सिनेमा हॉल बंद रहेगें । फूड कोर्ट और रेस्त्रां में 50 फीसदी लोग ही बैंठेंगे ।
ऑफिस के लिए नियम
ऑफिसेज को खोलने की इजाजत है लकिन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के दफ्तर आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी । ऐसे कर्मचारी घर से काम करें । रूटीन विजिटर और टेंम्‍पररी पास फिलहाल के लिए स्थगित रहेंगे । जितना मुमकिन हो मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही होंगी । इसके अलावा बैठने – खाने पीने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के हिसाब से ही होगी । एसी को नियतंत्रित तरीके से चलाया जाएगा ।

रेस्टरॉन्‍ट – होटेल के लिए नियम
रेस्टरॉन्‍ट में बैठकर खाने की जगह टेकअवे को बढ़ावा देना होगा । खाने की डिलीवरी करने वाले शख्स को पैकेट कस्टमर को हाथ में देने के बजाय दरवाजे पर रखना होगा । सिर्फ 50 फीसदी डाइनिंग का इस्‍तेमाल होगा । मेन्यू डिस्‍पोजेबल रखने होंगे । अगर बुफे है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा । कस्टमर के जाने के बाद ही सीटों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करना होगा । इसके अलावा होटलों में आने वाले मेहमानों की लिस्‍ट तैयार करनी होगी जिसमें उनकी पिछली यात्राओं का पूरा डेटा, मेडिकल कंडीशन सब कुछ नोट करना जरूरी होगा । साथ में उनकी आईडी भी लेनी होगी । मेहमानों के लिए दरवाजों पर हैंड सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा । प्रक्रियाएं कॉन्टैक्टलेस करनी होंगी । कमरों में सामान भेजने से पहले उसे सेहनटाइज करना होगा । रूम सर्विस और टेकअवे को बढ़ावा देना होगा ।