कोरोना: भारत में अनलॉक 1-फेज 2, मंदिर-मॉल-रेस्तरां सब खुले, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी
भारत में कोरोनावायरस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, औसतन 10 हजार मरीज रोज सामने आ रहे हैं । इसके बीच देश अनलॉक 1 के दूसरे चरण में आ गया है । जानें क्या सावधानी रखनी होगी ।
New Delhi, Jun 08: जरा सोचिए जब कोरोना के मरीज देश में 500 थे तो हम लॉकडाउन में थे, आज मरीजों की संख्या 3 लाख तक पहुंचने वाली है और हम अनलॉक के दूसरे चरण में आ चुके हैं । देश में आज से लगभग सब कुछ खुलने वाला है, मंदिर, होटल, मॉल सब कुछ । लेकिन इस सबके बावजूद, जान आपकी है और इसकी पहली जिम्मेदारी भी आपकी बनती है । आपको अब और ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है । घबराइए नहीं, डॉक्टर्स का भी कहना है 90 फीसदी मामलों में मामूली लक्षण के बाद ये वायरस कुछ समय बाद खुद से खत्म हो जाता है, लेकिन वो कुछ जिन्हें खतरा है संभलकर रहें । अनलॉक 1 फेस 2 में आपको क्या सावधानियां रखनी होंगी, आइए आगे जानते हैं ।
दिल्ली वालों को राहत
देश के दिल राजधानी दिल्ली में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है । कुछ दिनों से लगातार ही रोजाना 1 हजार मामले या इससे ऊपर मामले सामने आ रहे हैं । लेकिन इन सबके बीच आज से यानी 8 जून से दिल्ली में कई तरह की छूट मिलने जा रही हैं । दिल्ली के सभी धार्मिक स्थलों को आज से खोल दिया गया है, कई शर्तों के साथ मॉल – रेस्तरां भी खोल दिए जाएंगे । फिलहाल होटल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है । इन सभी जगहों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, इन्हें जानें और आप भी सावधान रहें ।
धार्मिक स्थल जाने के लिए नियम
दिल्ली में मंदिर-मस्जिद-चर्च-गुरुद्वारे समेत सभी धार्मिक स्थल खुल गए है । यहां प्रवेश के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा । कोरोना के चलते भक्तों को एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी जरूरी होगी । मास्क पहनना अनिवार्य है । सैनिटाइज़र रखें । आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन में होना चाहिए । धार्मिक स्थल परिसर में साबुन से हाथ धोने का इंतजाम होना चाहिए । आने वाले सभी लोगों को जूते-चप्पल गाड़ी में ही उतारने होंगे । प्रार्थना/इबादत के लिए घर से चटाई लानी होगी । मूर्ति-किताब छूने की मनाही होगी, प्रसाद भी नहीं मिलेगा । भजन-कीर्तन जैसा सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा ।
मॉल – रेस्टरॉन्ट में नियम
रेस्टरॉन्ट में भी मास्क अनिवार्य है, सैनिटाइज़र रखें । आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है, साबुन से हाथ धोने का इंतजाम होना चाहिए । 50 फीसदी की सीटिंग कैपिसेटी का इजाजत । डिस्पोज़ेबल मेन्यू और नैपकिन का इस्तेमाल करना होगा । हर इस्तेमाल के बाद टेबल को सैनिटाइज करना अनिवार्य है । कोई भी ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करने पर ज़ोर होना चाहिए । एलिवेटर पर सीमित ही लोग चढ़ पाएंगे । इसके साथ ही पार्किंग में गाड़ियों को सैनिटाइज़ करना जरूरी है ।