दुर्गापूजा के लिये सरकार ने जारी किया दिशा-निर्देश, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई!

शहर के पूजा पंडालों के निर्माण से टेंट पंडाल के व्यवसाय को अच्छी खासी आमदनी होती रही है, लेकिन दुर्गापूजा के दौरान पंडाल निर्माण पर रोक लगने से राजधानी के टेंट कारोबारियों में मायूसी है।

New Delhi, Oct 09 : कोरोना संक्रमण और विधानसभा चुनाव को देखते हुए दुर्गापूजा के मद्देनजर नीतीश सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किया है, इसके तहत गृह विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीआईजी रेंज, सभी जिलों के डीएम, सभी जिलों के एसपी-एसएसपी तथा रेल एसपी को दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया सहै कि दुर्गापूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रुप से घरों में किया जाएगा, मंदिरों में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा, गरबा डांडिया, रामलीला के अलावा किसी तरह के कार्यक्रम आयोजन भी नहीं होगा, इसके अलावा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है।

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रावण दहन
नीतीश सरकार के इस दिशा-निर्देश में ये भी कहा गया है, कि रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का इस्तेमाल तथा सामाजिक दूरी कम से कम 6 फीट का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

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कानूनी कार्रवाई
इसके साथ ही दिशा-निर्देश में ये भी कहा गया है कि उक्त नियमों का उल्लंघन या अनदेखी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ Nitish kumar आपदा प्रबंधन अधिनियन की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य सुसंगीत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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कारोबारियों में मायूसी
आपको बता दें कि शहर के पूजा पंडालों के निर्माण से टेंट पंडाल के व्यवसाय को अच्छी खासी आमदनी होती रही है, लेकिन दुर्गापूजा के दौरान पंडाल निर्माण पर रोक लगने से राजधानी के टेंट कारोबारियों में मायूसी है, पूजा पंडाल नहीं बनने से पंडाल व्यवसायियों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना होगा।