15 मई तक के लिये पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान, जानिये शादी और श्राद्ध से जुड़े नियम

बिहार सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी के अनुसार 15 मई तक बिहार में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क तथा उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे, इतना ही नहीं इस दौरान धार्मिक स्थल आमजनों के लिये बंद रहेंगे।

New Delhi, May 04 : बिहार में बढते कोरोना के मामले को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को ऐलान किया है कि कल यानी 5 मई से 15 मई तक 10 दिनों कर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, इस लॉकडाउन को लेकर बिहार सरकार की ओर से एसओपी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 15 मई तक बिहार में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, इतना ही नहीं लॉकडाउन के दौरान किस को घर से निकलने की छूट होगी और अगर वो निकल सकेगा, तो कैसे, बिहार सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी के अनुसार 15 मई तक बिहार में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क तथा उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे, इतना ही नहीं इस दौरान धार्मिक स्थल आमजनों के लिये बंद रहेंगे।

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राज्य सरकार के सभी ऑफिस बंद रहेंगे
अपवाद- आवश्यक सेवा, जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरबिग्रेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे, न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय हाईकोर्ट द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।

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अस्पताल तथा अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां सरकारी तथा निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यशावत कार्य कर सकेंगे।
वाणिज्य एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
अपवाद- बैंकिंग, सीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान
औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान
सभी प्रकार के निर्माण कार्य

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ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां
कृषि तथा इससे जुड़े कार्य
प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग तथा केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां
पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियंम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान
आवश्यक खाद्य सामाग्री, फल तथा सब्जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री समेत) प्रातः 7 से 11 बजे तक।
शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किये जा सकते हैं, लेकिन इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी, शादी की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिये 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा रहेगी।