यूपी में शराब के शौकीनों के लिये बड़ी खबर, जान लीजिए नया नियम

यूपी में अब घर में शराब की 4 बोतल रख सकते हैं, अधिकारियों के मुताबिक जिन्हें घर में बार के लाइसेंस लेना है, उनके लिये भी अधिकतम लिमिट तय की गई है।

New Delhi, Sep 25 : यूपी में आबकारी विभाग ने नया नियम जारी किया है, गुरुवार शाम आया ये आदेश घर में निजी होम बार के लाइसेंस से संबंधित है, यहां के निवासी अब घर में 750 एमएल की 4 बोतल शराब ही रख सकते हैं, इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी, जो लोग इससे ज्यादा शराब घर में रखना चाहते हैं, उनके लिये उन्हें घर में बार के लाइसेंस की जरुरत होगी।

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4 से ज्यादा बोतल पर निजी बार लाइसेंस
यूपी में अब घर में शराब की 4 बोतल रख सकते हैं, अधिकारियों के मुताबिक जिन्हें घर में बार के लाइसेंस लेना है, उनके लिये भी अधिकतम लिमिट तय की गई है, शराब की 15 कैटेगरी में 72 बोतल अधिकतम रखी जा सकती है, liquor आबकारी अधिकारियों के मुताबिक इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं।

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सलाना फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जरुरी
सिर्फ इतना ही नहीं नये नियमों के तहत दुकान से थोक में शराब की बोतलें खरीदने वालों से होम बार लाउसेंस दिखाने को भी कहा जा सकता है, प्राप्त जानकारी के मुताबिक होम बार के लिये जिला आबकारी विभाग ने निवेदन किया जा सकता है, Liquor जिसे डीएम द्वारा अप्रूव किया जाएगा, होम बार लाइसेंस के एक साल की फीस 12 हजार रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 51 हजार रुपये होगा।

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किस कैटेगरी की कितनी बोतल
होम बार लाइसेंस के तहत अधिकतम व्हिस्की की 6 इम्पोर्टेड तथा 4 भारतीय ब्रांड की बोतल, रम की 2 इम्पोर्टेड तथा Liquor 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वोडका की 2 इम्पोर्टेड तथा 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की 1-1 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन रखने की इजाजत है।

5 साल का आईटीआर
नोएडा आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले के स्थायी निवासी ही होम बार लाइसेंस के लिये अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ ही आवेदनकर्ता पिछले 5 सालों से 20 फीसदी स्लैब के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला होना चाहिये। साथ ही एक व्यक्ति के पास एक ही लाइसेंस हो सकता है, Liquor जिसे अपने घर या फार्म हाउस पर यूज किया जा सकता है, ये भी सुनिश्चित करना होगा, कि 21 साल से कम उम्र वाले की पहुंच से दूर हो।