दही-छाछ-पनीर समेत इन चीजों पर नई जीएसटी रेट की मार, जानिए आज से क्या महंगा हुआ क्या सस्ता

जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई फूड प्रोडक्टस को पहली बार GST के दायरे में शामिल किया गया हैं । आज से कुछ चीजें सस्ती तो कई महंगी हो गई हैं ।

New Delhi, Jul 18: आम लोगों को महंगाई की मार और तेज लगने वाली है । आज से जरूरत की कई वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे । रोजमर्रा के सामान के लिए अधिक दाम देने होंगे । दही, लस्सी, चावल, पनीर जैसी सामान्‍य वस्‍तुएं खरीदने के लिए अब और जेब ढीली करनी होगी । सरकार ने ऐसी कई वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST की दरों में बढ़ोतरी कर दी है । इसके अलावा अस्पतालों में इलाज के लिए भी अब लोगों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे ।

Advertisement

5 फीसदी GST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्री-पैक फूड आइटम जैसे दूध के पैक्‍ड प्रोडक्ट – दही, लस्सी, पनीर और छाछ पर जीएसटी लगाई जाएगी । जिसके बाद इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी । वहीं मछली और मिंट के रेट में भी जोरादार इजाफा होगा । सरकार इन प्रोडक्टस पर 5 फीसदी की दर से GST वसूलेगी । पहले ये सभी वस्तुएं GST के दायरे से बाहर थीं । इन सभी प्रोडक्टस को पहली बार GST के दायरे में शामिल किया गया है । GST काउंसिल ने टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5 फीसदी GST लगाने का फैसला किया था।

Advertisement

अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे
अब अस्पतालों में इलाज के लिए भी लोगों को अधिक पैसे खर्च करने होंगे । आईसीयू के बाहर अस्पतालों के वो कमरे, जिनका एक दिन का किराया मरीज के लिए 5000 रुपये से ज्‍यादा है, उन सभी पर सरकार 5 फीसदी की दर से GST वसूलेगी । पहले अस्पतालों के ऐसे कमरों पर GST की दरें नहीं लागू थीं । वहीं 1000 रुपये किराया वाले होटल के कमरे पर भी आपको अब GST चुकाना होगा । इन पर अब 12 फीसदी की दर से GST लगेगा । इसके अलावा बैंकों में भी आपकी जेब का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर अब 18 फीसदी GST वसूली जाएगी ।

Advertisement

स्टेशनरी के दाम बढ़ेंगे
जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ अन्‍य सामान पर जीएसटी दर बढ़ा दी गई है । जैसे सोलर वॉटर हीटर, इस पर पहले GST की दरें 5 फीसदी थीं, अब वो दरें बढ़कर 12 फीसदी हो गई हैं । इसके अलावा एलईडी लाइट्स और लैंप की कीमतें भी बढ़ सकती हैं । सरकार ने इसपर GST को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है । वहीं  स्टेशनरी के सामान को भी 18 फीसदी वाले टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है, ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि इन सभी पर सरकार ने GST को बढ़ा दिया है । पहले इनपर 12 फीसदी GST लगता था।
जीएसटी दरें हुई कम, ये होंगे सस्‍ते
GST काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर GST दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है । इसके साथ ही स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर भी GST की दरें कम हुई हैं । 18 जुलाई से इन सभी पर 5 फीसदी GST लगेगा । पहले ये सभी वस्तुएं 12 फीसदी वाले स्लैब में शामिल थीं । डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर अब GST नहीं लगेगा ।