पीयूष जैन को 1 करोड़ के बांड पर मिली जमानत, लेकिन शर्त भी जान लीजिए, क्या-क्या नहीं करेंगे

कोर्ट ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जमानत देते हुए कहा कि पीयूष जैन कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़ नहीं सकता है, इतना ही नहीं इत्र कारोबारी को 1 करोड़ रुपये के जमानत बांड के साथ अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।

New Delhi, Jul 28 : यूपी में कानपुर के काले धन कुबेर इत्र कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने इस कारोबारी को करोड़ों रुपये की सोने की तस्करी के आरोप में सशर्त जमानत दे दी है, ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने बुधवार को दिया है, पीयूष जैन को जमानत तो मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने ऐसी शर्ते रखी है, जिसके तहत पीयूष जैन बहुत कुछ नहीं कर सकता है।

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क्या-क्या है शर्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार यानी 27 जुलाई को इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जमानत देते हुए कहा कि पीयूष जैन कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़ नहीं सकता है, इतना ही नहीं इत्र कारोबारी को 1 करोड़ रुपये के जमानत बांड के साथ अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, इतना ही नहीं कोर्ट ने साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करने के लिये कहा है, आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान उसके पास से करीब 196.57 करोड़ रुपये नकद और 23 किलो सोना मिला था।

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सोना तस्करी
आरोप के मुताबिक पीयूष जैन कोई रसीद नहीं दिखा सका, जांच के बाजद स्पेशल सीजेएम कानपुर नगर की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया, जमानत के समर्थन में कहा गया कि याची के खिलाफ विदेशी सोने की तस्करी में शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं है, बरामदगी का कोई स्थानीय गवाह भी नहीं है, सिर्फ विदेशी मार्क होने की वजह से ये नहीं कहा जा सकता है कि सोना तस्करी का है।

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टैक्स चोरी का आरोप
सुनवाई के बाद कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने, ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना करने आदि की शर्तों पर जमानत मंजूर कर ली, इतना ही नहीं 1 करोड़ रुपये जमा भी करना होगा, court कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त हो सकती है, आपको बता दें कि पीयूष जैन पर टैक्स चोरी के भी आरोप हैं।