राहुल गांधी होंगे ‘बेघर’, सांसदी जाने के बाद बंगला खाली करने का नोटिस
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, उन्होने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, जिसके बाद सूरत में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया।
New Delhi, Mar 28 : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अब उन्हें 22 अप्रैल तक लुटियंस दिल्ली स्थित अपना आधिकारिक बंगला खाली करना होगा, लोकसभा आवास समिति ने सोमवार 27 मार्च को कथित तौर पर पूर्व सांसद को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया है, आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2004 में लोकसभा सांसद बनने के बाद 12, तुगलक लेन बंगला आवंटित किया गया था।
1 महीने का नोटिस
नियम के मुताबिक उन्हें अयोग्यता आदेश की तारीख से 1 महीने के भीतर अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा, इससे पहले उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को जुलाई 2020 में अपना आधिकारिक लोधी एस्टेट बंगला खाली करना पड़ा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो राजनीतिक और कानूनी रुप से राहुल गांधी की सजा और अयोग्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी।
मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, उन्होने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, जिसके बाद सूरत में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया, इसे केस में 23 मार्च को उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई, हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को 30 दिनों के लिये निलंबित कर दिया है, ताकि वो ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकें, पिछले शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी, रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड को खाली घोषित कर दिया है, चुनाव आयोग अब इस सीट पर इलेक्शन का ऐलान कर सकता है।
8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल
राहुल गांधी सजा का फैसला अगर ऊपरी अदालतें भी बरकरार रखती है, वो वो अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, 2 साल की सजा पूरी करने के बाद वो 6 साल के लिये अयोग्य रहेंगे, राहुल गांधी अब सूरत कोर्ट के फैसले को ऊपरी कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, कांग्रेस ने एक्शन की वैधानिकता पर भी सवाल खड़े किये हैं कि राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के साथ विमर्श कर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं।