17 साल पुराने मामले को लेकर मीका सिंह पहुंचे कोर्ट, राखी सावंत को किस करके गये थे जेल

मीका सिंह के वकील का कहना है कि उन्होने और राखी सावंत ने मिलकर सुलह कर ली है, दोनों ने इस मामले को आपस में सुलझा लिया है, इसलिये अब सिंगर इस मामले को रद्द कराना चाहते हैं।

New Delhi, Apr 11 : बॉलीवुड प्ले बैक सिंगर मीका सिंह और राखी सावंत का 2006 का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, मीका सिंह ने राखी द्वारा दर्ज करवाई गई छेड़छाड़ की शिकायत को रद्द करने के लिये बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अब वो एक्ट्रेस को कथित तौर पर जबरन किस करने के 17 साल पुराने मामले को रद्द कराना चाहते हैं।

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सुलह कर ली है
मीका सिंह के वकील का कहना है कि उन्होने और राखी सावंत ने मिलकर सुलह कर ली है, दोनों ने इस मामले को आपस में सुलझा लिया है, इसलिये अब सिंगर इस मामले को रद्द कराना चाहते हैं,  आपको बता दें कि मीका सिंह ने 2006 में अपनी बर्थडे पार्टी में सभी के सामने राखी सावंत को बिना उनकी मर्जी को किस कर लिया था।

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आपस में सुलझाया मामला
मीका सिंह के वकील ने याचिका सोमवार 10 अप्रैल को जज एएस गडकरी तथा जज पीडी नाइक की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिये आई, राखी सावंत के वकील आयुष पासबोला ने कोर्ट को बताया कि  राखी अपने काम में व्यस्त है, लेकिन दोनों ने ये विवाद सुलझा लिया है, इसलिये उनके द्वारा जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, rakhi sawant उसे रद्द करने में कोई दिक्कत नहीं है, वहीं राखी के वकील ने कोर्ट में ये बताया कि एफआईआर रद्द करने की सहमति से संबंधित एक हलफनामा आया था, लेकिन वो हाईकोर्ट के रजिस्ट्री विभाग में गुम हो गया, इसलिये उसका पता नहीं चल सका, पीठ ने इसके बाद उन्हें अगले सप्ताह तक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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मीका के वकील ने भी रखा अपना पक्ष
मीका सिंह के वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट ने कोर्ट के सामने कहा कि पिछले 17 सालों से ये मामला अटका हुआ है, मीका के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, लेकिन आरोप तय किये जाने बाकी हैं, मीका के वकील ने कहा मीका सिंह और राखी सावंत ने उस बात को भूला दिया है, अपने मुद्दे सुलझा लिये हैं। आपको बता दें कि 2006 में मीका सिंह ने अपने जन्मदिन पार्टी में राखी सावंत को बिना उनकी मर्जी के किस कर लिया था, जिसके बाद राखी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था, फिर मीका को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।