केन्द्र सरकार ने डीजल को लेकर लिया बड़ा फैसला, टैक्स कर दिया जीरो
सरकार ने सोमवार को एक आधिकारिक आदेश में कहा कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को घटाकर 4100 रुपये प्रतिटन कर दिया गया है।
New Delhi, May 16 : देशभर में पेट्रोल-डीजल की महंगाई से हर कोई परेशान है, अब सरकार ने कच्चे तेल को लेकर बड़ा फैसला लिया है, केन्द्र सरकार ने अब टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है, सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ टैक्स को घटाकर शून्य कर दिया है, साथ ही डीजल तथा विमान ईंधन के निर्यात पर इस टैक्स की शून्य दर जारी रखी गई है, सरकारी आदश जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई है।
आज से लागू हुई नई दरें
सरकार ने सोमवार को एक आधिकारिक आदेश में कहा कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को घटाकर 4100 रुपये प्रतिटन कर दिया गया है, आपको बता दें कि नई दरें मंगलवार आज से ही लागू हो गई है।
विंडफॉल गेन टैक्स को किया जीरो
ये दूसरी बार है, जब घरेलू रुप से उत्पादित तेल के लिये अप्रत्याशित लाभ टैक्स को घटाकर शून्य कर दिया गया है, इस लेवी की पेशकश पिछले साल जुलाई में की गई थी, इससे पहले अप्रैल के शुरुआत में टैक्स को जीरो कर दिया गया था, लेकिन उस महीने के दूसरे पखवाड़े में इसे बढाकर 6400 रुपये प्रति टन कर दिया गया था।
एटीएफ को लेकर ये फैसला
डीजल के निर्यात पर लेवी को 4 अप्रैल को शून्य कर दिया गया था, ये उसी स्तर पर बनी हुई है, इसी तरह विमान ईंधन के निर्यात पर लेवी भी 4 मार्च से शून्य बनी हुई है, इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के भाव घटाकर 75 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गये हैं, जिसके बाद अप्रत्याशित लाभ टैक्स में कटौती की गई है।