द केरला स्टोरी के निर्माताओं को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के लिये कही ऐसी बात

सुप्रीम कोर्ट में निर्माताओं ने कहा फिल्म को सर्टिफिकेशन देने के खिलाफ किसी ने भी कोई सांविधिक अपील दायर नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि कानून-व्यवस्था कायम रखना राज्य का काम है।

New Delhi, May 18 : सुप्रीम कोर्ट से द केरला स्टोरी के निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है, फिल्म पर प्रतिबंध के पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बंगाल सरकार का फिल्म पर प्रतिबंध का आदेश तर्कसंगत नहीं है, कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भी फिल्म की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

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क्या कहा
कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि सिनेमाघरों में फिल्म देखने जा रहे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी, court फिल्म निर्माताओं की ओर से वकील हरीश साल्वे ने भरोसा दिलाया कि 20 मई की शाम 5 बजे तक फिल्म में डिस्क्लेमर जोड़ा जाएगा कि 32 हजार लोगों के धर्मांतरण को साबित करने के लिये कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है, फिल्म इस विषय के काल्पनिक वर्जन को दर्शाती है।

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कानून-व्यवस्था कायम रखना राज्य का काम
सुप्रीम कोर्ट में निर्माताओं ने कहा फिल्म को सर्टिफिकेशन देने के खिलाफ किसी ने भी कोई सांविधिक अपील दायर नहीं की है, supreme court सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि कानून-व्यवस्था कायम रखना राज्य का काम है, कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढावा देने के लिये नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी।

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बंगाल में क्या दिक्कत है
कोर्ट ने कहा फिल्म को मिले प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसले के लिये कार्यवाही से पहले वो द केरला स्टोरी देखना चाहेगा, फिल्म पर प्रतिबंध को लेकर पैदा हुए विवाद पर बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, उन्होने कोर्ट से कहा था कि फिल्म पर दंगे की आशंका को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया था, Mamata banerjee2 इस पर सीजेआई ने कहा कानून का राज कायम करना राज्य की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने पूछा कि जब पूरे देश में फिल्म रिलीज हो सकती है, तो बंगाल में क्या दिक्कत हैं, अगर किसी जिले में कानून-व्यवस्था की समस्या है, तो वहां फिल्म पर प्रतिबंध लगाइये, एक जिले की समस्या से पूरे प्रदेश में प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।