ट्रैफिक जुर्माने की राशि पर ‘मोदी के घर’ से उठी आवाज, नितिन गडकरी का बड़ा बयान
गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नये कानून में बताये गये जुर्माने जो केन्द्र सरकार ने सुझाई थी, वो अधिकतम राशि थी।
New Delhi, Sep 11 : ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिये नये मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि काफी बढा दिया गया है, अब इस रकम में गुजरात सरकार ने मंगलवार को कटौती कर दी, कई जुर्माने को तो लगभग आधा ही घटा दिया गया है, हैरानी की बात ये है कि केन्द्र की सत्ताधारी बीजेपी की ही गुजरात में भी सरकार है।
सीएम ने की घोषणा
गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नये कानून में बताये गये जुर्माने जो केन्द्र सरकार ने सुझाई थी, वो अधिकतम राशि थी, विस्तृत चर्चा के बाद हमारी सरकार ने इनमें कटौती की घोषणा की है, उन्होने बताया कि गुजरात सरकार जुर्माने की सेटलमेंट राशि को घटा रही है, हमने मोटर व्हीकल के ऑर्टिकल 200 के तहत इस अधिकार की इस्तेमाल किया है।
जुर्माना राशि घटी
नये नियम के अनुसार बिना सीट बेल्ट पर चालक को 1000 के बजाय अब 500 रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर 5000 के बजाय तीन हजार रुपये, बिना आरसी 5000 के बजाय पहली बार 500 और दूसरी बार 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। गुजरात सरकार द्वारा सुझाये गये नये नियम 16 सितंबर से पूरी तरह लागू हो जाएंगे, सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जुर्माना राशि घटाकर नियम तोड़ने वाले को बढावा नहीं दे रही है, नया कानून लागू होने से पहले वसूले जा रहे जुर्माने से ये अब भी कई गुणा ज्यादा है।
गडकरी ने क्या कहा
इस मामले पर केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने राज्यों से इस बारे में बात की थी, अभी तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जिसने ये कहा हो, कि इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे, ऐसे में राज्य इस एक्ट से बाहर नहीं जा सकते, मुझे भरोसा है कि लोगों की जान बचाने के लिये सभी राज्य इसी लागू करेंगे। आपको बता दें कि सेंटलमेंट यानी मौके पर ही मामले का निपटारा को लेकर गुजरात सरकार ने एक्ट नहीं बदला है, बल्कि इसमें सेटलमेंट क्लॉज जोड़ा है, इसके लिये नई राशि तय की गई है, असल में यही राशि वसूली जानी है।